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कंसेप्ट एडवरटाइजर को 1.63 लाख का जुर्माना … निगम जोड़

मुजफ्फरपुर. शहर में नगर निगम से बगैर अनुमति मोबाइल कंपनियों का विज्ञापन लगाना कंसेप्ट एडवरटाइजर को महंगा पड़ गया. निगम धावा दल के पकड़ के बाद मंगलवार को नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने कंसेप्ट एडवरटाइजर पर 1.63 लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना किया है. इसमें 15 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क भी शामिल है. कंसेप्ट एडवरटाइजर […]

मुजफ्फरपुर. शहर में नगर निगम से बगैर अनुमति मोबाइल कंपनियों का विज्ञापन लगाना कंसेप्ट एडवरटाइजर को महंगा पड़ गया. निगम धावा दल के पकड़ के बाद मंगलवार को नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने कंसेप्ट एडवरटाइजर पर 1.63 लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना किया है. इसमें 15 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क भी शामिल है. कंसेप्ट एडवरटाइजर ने सरैयागंज टावर से जुरन छपरा, मिठनपुरा, स्टेशन रोड आदि में सड़क के बीचों-बीच लगे डिवाइडर पर निगम से अनुमति लिये बगैर दो निजी मोबाइल कंपनियों का प्रचार-प्रसार के लिए बोर्ड लगा दिया था. नगर आयुक्त ने बताया कि बगैर अनुमति शहर में कोई भी एजेंसी या कंपनी प्रचार-प्रसार के लिए विज्ञापन को बोर्ड व बैनर लगाती है, तो उसके खिलाफ नगर पालिका एक्ट के तहत आर्थिक जुर्माना करने के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी. मात्र छह एजेंसियों ने ही कराया रजिस्ट्रेशनमुजफ्फरपुर. शहर में विज्ञापन करने के लिए अब तक मात्र छह एजेंसियों ने ही अपना रजिस्ट्रेशन कराया है. पंद्रह जून इसकी आखिरी तिथि निर्धारित थी. जबकि, एक दर्जन से ऊपर एजेंसियों शहर में विज्ञापन का काम करती है. शहर के सड़कों व मकानों पर विज्ञापन करने के एवज में एजेंसियां प्रत्येक माह लाखों रुपये की आदमनी करती है. नगर आयुक्त ने बताया कि वैसे ही एजेंसियां अब विज्ञापन कर सकती है. जिसका रजिस्ट्रेशन निगम से होगा. जून तक में जितनी एजेंसियां रजिस्ट्रेशन करायेगी. उन्हीं को चालू वित्तीय वर्ष में विज्ञापन की अनुमति दी जायेगी. एजेंसियों को रजिस्ट्रेशन कराने का शुल्क पंद्रह हजार रुपये निर्धारित किया गया है.

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