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ब्रह्नापुरा व सकरा थानाध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज
मुजफ्फरपुर: अहियापुर थाना क्षेत्र के कोल्हुआ पैगंबरपुर निवासी भूषण सहनी ने गाली-गलौज व मारपीट को लेकर सीजेएम की अदालत में मामला दर्ज कराया है. इसमें ब्रह्मपुरा थानाध्यक्ष अभिषेक रंजन को आरोपी बनाया है. न्यायालय ने मामले को सुनवाई पर रखा है. वादी ने थानाध्यक्ष पर आरोप लगाया है कि 1 जून को अपने ट्रैक्टर पर […]
मुजफ्फरपुर: अहियापुर थाना क्षेत्र के कोल्हुआ पैगंबरपुर निवासी भूषण सहनी ने गाली-गलौज व मारपीट को लेकर सीजेएम की अदालत में मामला दर्ज कराया है. इसमें ब्रह्मपुरा थानाध्यक्ष अभिषेक रंजन को आरोपी बनाया है. न्यायालय ने मामले को सुनवाई पर रखा है.
वादी ने थानाध्यक्ष पर आरोप लगाया है कि 1 जून को अपने ट्रैक्टर पर जेनरेटर लाद कर इमलीचट्टी स्थित लक्ष्मी बिहार भवन गया था. जहां जेनरेटर उतार कर लौट रहा था. जब थाना के पास पहुंचा तो थानाध्यक्ष ने रोक लिया. ट्रैक्टर को जब्त कर लिया. इसके बाद मुङो ट्रैक्टर से खींच कर मारपीट करने लगा व पांच हजार रिश्वत मांगने लगा. इसे इनकार किया तो ट्रैक्टर का कागजात होने के बाद भी 38 सौ रुपया जुर्माना कर दिया.
वहीं, दूसरी ओर सकरा थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार मिश्र के खिलाफ भी मड़वन अलीनगर निवासी अनुपा कुमारी ने गाली-गलौज, मारपीट व धमकी देने को लेकर सीजेएम की कोर्ट में मामला दर्ज कराया है. थानाध्यक्ष के अलावा अन्य पुलिस कर्मी को भी आरोपित बनाया है.
न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए जांच के लिए संचिका न्यायिक दंडाधिकारी अमित कुमार तिवारी के न्यायालय में भेजा है.
सकरा थानाध्यक्ष से जबाब-तलब
न्यायालय के आदेश के बाद भी मारपीट व लूटपाट मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को लेकर सीजेएम वेद प्रकाश सिंह ने सकरा थानाध्यक्ष से जबाब-तलब किया है. जानकारी हो कि लूटपाट करने को लेकर 1 सितंबर 2014 को गन्नीपुर बेझा निवासी अंकित कुमार ने न्यायालय में मामला दर्ज कराया था. इसकी सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले में सकरा थानाध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था.
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