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अमिताभ बच्चन पर कोर्ट ने दिया प्राथमिकी का आदेश

संवाददाता, मुजफ्फरपुरमैगी के स्टार प्रचारक अभिनेता अमिताभ बच्चन व अन्य के विरुद्ध सीजेएम कोर्ट में दर्ज मामले की मंगलवार को सुनवाई करते हुए एसीजेएम राम चंद्र प्रसाद ने काजी मोहम्मपुर थानाध्यक्ष को आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. जानकारी हो कि, मैगी का विज्ञापन करने वाले फिल्मी सितारों पर मुजफ्फरपुर के […]

संवाददाता, मुजफ्फरपुरमैगी के स्टार प्रचारक अभिनेता अमिताभ बच्चन व अन्य के विरुद्ध सीजेएम कोर्ट में दर्ज मामले की मंगलवार को सुनवाई करते हुए एसीजेएम राम चंद्र प्रसाद ने काजी मोहम्मपुर थानाध्यक्ष को आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. जानकारी हो कि, मैगी का विज्ञापन करने वाले फिल्मी सितारों पर मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में सोमवार को मुकदमा हुआ था. सदी के महानायक अमिताभ बच्चने के साथ माधुरी दीक्षित व प्रीति जिंटा के साथ नेस्ले इंडिया के प्रबंधक सबाब आलम को आरोपित बनाया गया था. इन पर मैगी के जरिये लोगों से धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था. मुकदमा अधिवक्ता सुधीर ओझा ने कराया था. इसमें कहा गया था कि 2007 से अब तक की घटना है. टेलीविजन के चैनलों व समाचार पत्रों के माध्यम से नेस्ले इंडिया के प्रमुख उत्पाद मैगी का प्रचार प्रसार देखा. आरोपितों ने जान बूझ कर मैगी को बेचने व पैसा कमाने के उद्देश्य से गलत प्रचार प्रसार किया. हाल के दिनों में मैगी की जांच पड़ताल में पाया गया है कि उसमें घातक केमिकल का प्रयोग हो रहा है. मैं बाजार से मैगी खरीद कर पूरा परिवार खाया और 30 मई को अचानक बीमार हो गया. दबा खाने के बाद मेरी तबीयत में सुधार हुआ.

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