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170 स्नातक शिक्षकों का होगा डिमोशन

मुजफ्फरपुर: पदोन्नति का लाभ ले चुके सूबे के हजारों स्नातक शिक्षकों का डिमोशन होगा. कैबिनेट के फैसले बाद शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के डिमोशन करने का फैसला कर लिया है. इसके दायरे में मुजफ्फरपुर के 170 स्नातक शिक्षक हैं. इनमें 95 कला व 75 विज्ञान शिक्षक शामिल हैं. शिक्षा विभाग के फैसले से शिक्षकों की […]

मुजफ्फरपुर: पदोन्नति का लाभ ले चुके सूबे के हजारों स्नातक शिक्षकों का डिमोशन होगा. कैबिनेट के फैसले बाद शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के डिमोशन करने का फैसला कर लिया है. इसके दायरे में मुजफ्फरपुर के 170 स्नातक शिक्षक हैं. इनमें 95 कला व 75 विज्ञान शिक्षक शामिल हैं. शिक्षा विभाग के फैसले से शिक्षकों की परेशानी बढ़ गई है. जिन शिक्षकों का दिसंबर में प्रोमोशन हुआ है, उनसे एकमुश्त राशि वसूली जायेगी. परेशान शिक्षकों ने विभाग से लेकर कोर्ट तक का दौरा करना शुरू कर दिया है. 1994 बैच या इससे पूर्व के शिक्षक ही प्रोमोशन के हकदार हैं. इन शिक्षकों को 29 दिसंबर 2012 को प्रोमोशन दिया गया था. 31 दिसंबर को विभिन्न स्कूलों में योगदान कर भी लिया था.

शिक्षकों ने एक अक्तूबर 2003 से प्रशिक्षित वेतनमान का लाभ लिया था. इस अवधि से प्रोमोशन का लाभ नहीं मिलेगा. विभाग के नये फैसले के अनुसार 20 जून 2005 को परीक्षा फल का प्रकाशन हुआ था. इसके बाद प्रथम प्रयास से प्रशिक्षित वेतनमान का लाभ मिलेगा. शिक्षकों का प्रोमोशन 4600 वेतनमान में हुआ था. इन्हें डिमोशन के बाद 4200 रुपये ही वेतनमान मिलेंगे. सरकार के संयुक्त सचिव सत्य नारायण ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र भेजकर सरकार के नये फैसले से अवगत कराया है.

1 अक्तूबर से 2003 से लाभ
विभागीय पत्र के अनुसार, उच्च योग्यताधारी अप्रशिक्षित शिक्षक जिन्होंने प्रथम प्रयास में प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया है, इन्हें 1 अक्तूबर 2003 के प्रभाव से वेतनमान का लाभ मिलेगा. वहीं, दूसरे प्रयास में उत्तीर्ण होने वाले अप्रशिक्षित शिक्षकों को परीक्षा में शामिल होने की तिथि से मैट्रिक प्रशिक्षित का वेतनमान स्वीकृति किये जाने का फैसला लिया गया है.

सरकार के फैसले के अनुसार, बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली-1991 के अंतर्गत वर्ष 1994 बैच व उससे पूर्व नियुक्त उच्च योग्यताधारी अप्रशिक्षित शिक्षकों को पांच सितंबर 1999 से 30 सितंबर 2003 तक मैट्रिक प्रशिक्षित का वेतनमान देते हुए 1 अक्तूबर 2003 से वित्तीय लाभ पूर्ववत दिया जायेगा.

वहीं, इसी नियमावली के अंतर्गत वर्ष 1994 बैच के बाद नियुक्त उच्च योग्यताधरी प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण के बाद परीक्षा में उत्तीर्ण होने की तिथि से मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान का लाभ मिलेगा.

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