– मामला सरैया थाना क्षेत्र के रामकृष्ण दुबियाही गांव का – 12 जुलाई 2013 को चाकू गोद देने से रामनरेश सिंह की हो गयी मौतसंवाददाता, मुजफ्फरपुरसरैया थाना क्षेत्र के रामकृष्ण दुबियाही निवासी रामनरेश सिंह को हत्या के एक मामले में सुनवाई के बाद जिला सत्र न्यायाधीश उदय शंकर ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. रामनरेश को दोषी पाने के बाद गुरुवार को यह सजा सुनायी गयी. बताया जाता है कि रामनरेश ने 12 जुलाई 2013 को गांव के ही महेश सिंह को चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था. परिजन उन्हें इलाज के लिए बैरिया स्थित एक अस्पताल में भरती कराये, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था. इस मामले में महेश सिंह के भाई अनिल कुमार सिंह ने जैतपुर ओपी (सरैया थाना) में प्राथमिकी दर्ज करा कर रामनरेश सिंह, रामप्रवेश सिंह, लालबाबू सिंह, ललन सिंह, सरोज कुमार व अजीत कुमार को नामजद किया. प्राथमिकी में श्री सिंह ने उल्लेख किया था कि उनका भाई पोखरैरा चौक से दवा खरीद कर साइकिल से घर लौट रहे थे कि उनके गांव पहुंचते ही पहले से घात लगाये बैठे आरोपियों ने उन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इससे गंभीर रूप से घायल हो जाने पर उन्हें एसकेएमसीएच में भरती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने चिंताजनक स्थिति देख रेफर कर दिया. तब उन्हें बैरिया के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. अभियुक्त रामनरेश सिंह के विरुद्ध जैतपुर ओपी पुलिस ने 29 सितंबर 2013 को कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित किया था, तथा अन्य अभियुक्तों को विरुद्ध अनुसंधान जारी रखा था.
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हत्या मामले में एक को आजीवन कारावास
– मामला सरैया थाना क्षेत्र के रामकृष्ण दुबियाही गांव का – 12 जुलाई 2013 को चाकू गोद देने से रामनरेश सिंह की हो गयी मौतसंवाददाता, मुजफ्फरपुरसरैया थाना क्षेत्र के रामकृष्ण दुबियाही निवासी रामनरेश सिंह को हत्या के एक मामले में सुनवाई के बाद जिला सत्र न्यायाधीश उदय शंकर ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. […]
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