संवाददाता, मुजफ्फरपुरस्वास्थ्य कर्मी पर जानलेवा हमला किये जाने मामने की सुनवाई करते हुए जिला जज उदय शंकर ने दोषी पाते हुए मोतीपुर थाना क्षेत्र के साराडंबर गुरहों निवासी दशरथ राय को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाया है. विदित हो कि, सदर थाना क्षेत्र क प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खबड़ा के कंपाउंडर हरि नंदन राय को उनकी ड्यूटी के दौरान गोली मारकार वर्ष 1995 में घायल कर दिया था. जहां घायल के बयान पर सदर थाना पुलिस ने दशरथ राय व अन्य हमलावरों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया था. पुलिस को दिये बयान में बताया था कि 26 मई 1995 को मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खबड़ा में अपनी ड्यूटी कर रहा था. इसी बीच दो मोटर साइकिल सवार मोतीपुर निवासी चंदेश्वर साह, दुर्गा साह व साराडंबर निवासी दशरथ राय, हरेंद्र राय एवं विश्वनाथ साह पहुंचे. और मोटर साइकिल से उतर कर सभी आये. जहां चंदेश्वर साह व दुर्गा साह पहुंचते ही झगड़ा करने लगे. साथ ही बोला कि यह जमीन के लिए झगड़ा करता है. इसको जान से मार दो. इस पर दशरथ राय ने अपने कमर से पिस्तौल निकाल कर जान मारने की नियत से मुझ पर गोली चलायी. जो मेरे सीने में लगी और मैं घायल हो गया.
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स्वास्थ्य कर्मी पर जानलेवा हमला मामले में दस वर्ष का सश्रम कारावास
संवाददाता, मुजफ्फरपुरस्वास्थ्य कर्मी पर जानलेवा हमला किये जाने मामने की सुनवाई करते हुए जिला जज उदय शंकर ने दोषी पाते हुए मोतीपुर थाना क्षेत्र के साराडंबर गुरहों निवासी दशरथ राय को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाया है. विदित हो कि, सदर थाना क्षेत्र क प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खबड़ा के कंपाउंडर हरि नंदन राय […]
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