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बोचहां थानाध्यक्ष का वेतन बंद करने का आदेश

-दहेज हत्या के मामले में गवाहों को उपस्थित नहीं कराना पड़ा महंगा-कोर्ट में उपस्थित होकर देना होगा जबाव -2012 में बोचहां के ऊनसर में हुई थी गुडि़या की हत्या-एडीजे 11 ने एसएसपी को लिखा पत्र वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर: दहेज हत्या के मामले में गवाहों को कोर्ट में उपस्थित नहीं कराना बोचहां थानाध्यक्ष को महंगा पड़ […]

-दहेज हत्या के मामले में गवाहों को उपस्थित नहीं कराना पड़ा महंगा-कोर्ट में उपस्थित होकर देना होगा जबाव -2012 में बोचहां के ऊनसर में हुई थी गुडि़या की हत्या-एडीजे 11 ने एसएसपी को लिखा पत्र वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर: दहेज हत्या के मामले में गवाहों को कोर्ट में उपस्थित नहीं कराना बोचहां थानाध्यक्ष को महंगा पड़ गया. मंगलवार को एडीजे ग्यारह राकेश कुमार ने एसएसपी को पत्र लिख कर बोचहां थानाध्यक्ष का वेतन बंद करने का आदेश दिया है. साथ ही थानाध्यक्ष को कोर्ट में उपस्थित होकर जबाव देने को कहा है. बताया जाता है कि बोचहां थाना क्षेत्र के ऊनसर गांव निवासी गीता देवी ने अपनी बेटी गुडि़या की शादी औराई थाना क्षेत्र के रामपुर निवासी राज किशोर सिंह से की थी. शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताडि़त किया जा रहा था. गुडि़या ससुराल से अपने मायके आकर रह रही थी. 19 नवंबर 2012 को उसका पति ऊनसर आ गया. मायके में ही उसने गुडि़या से मारपीट की. उसने गुडि़या को मिट्टी तेल छिड़क कर आग लगा दी. जिससे उसकी मौत हो गयी. गीता देवी ने अपने दामाद पर बेटी की हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. बोचहां पुलिस राज किशोर पर चार्जशीट भी कर चुकी है. लेकिन बार-बार कोर्ट के निर्देश के बाद भी बोचहां थानाध्यक्ष गवाह को कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर रहे. कोर्ट का कहना है कि गवाहों पर सम्मन भी जारी किया जा चुका है. यहीं नहीं, गैर जमानतीय वारंट के बाद भी अब तक गवाह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए. इस मामले में थानाध्यक्ष से जबाव-तलब किया जा चुका है. कोर्ट ने इसे थानाध्यक्ष के कर्तव्य का उल्लंघन मानते हुए सदेह हाजिर होकर जबाव देने को कहा है.

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