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मिठाई दुकानों की हुई जांच, लिये गये सैंपल

मुजफ्फरपुर: अनिबंधित दुकानों व अशुद्ध खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा विभाग ने रविवार को भी कई जगहों पर जांच अभियान चलाया, जिन दुकानों के लाइसेंस नहीं थे. उसे सात दिनों के अंदर लाइसेंस लेने की नोटिस दी गयी. अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ जेपी रंजन के नेतृत्व में टीम ने रामदयालु […]

मुजफ्फरपुर: अनिबंधित दुकानों व अशुद्ध खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा विभाग ने रविवार को भी कई जगहों पर जांच अभियान चलाया, जिन दुकानों के लाइसेंस नहीं थे. उसे सात दिनों के अंदर लाइसेंस लेने की नोटिस दी गयी. अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ जेपी रंजन के नेतृत्व में टीम ने रामदयालु स्थित कई दुकानों की जांच की.

मुक्तिनाथ मंदिर के सामने बालाजी स्वीट्स में जांच के बाद यहां से खोआ बर्फी व टोडा बर्फी का सैंपल लिया गया. लाइसेंस के बाबत जब दुकानदार विनोद कुमार जायसवाल से पूछा गया तो उसने इससे इनकार किया. खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार ने सात दिनों के अंदर नोटिस लेने व दुकान के पास नाले को पाटने का निर्देश दिया. मंदिर के समीप उपहार स्वीट्स में भी जांच के बाद उसे सात दिनों के अंदर लाइसेंस लेने का नोटिस दिया गया.

इसके अलावा गन्नीपुर स्थित नाले पर लिट्टी समोसा बना कर बेचने वाले दुकानदार व पीर पोखरिया स्थित ठेले पर दुकान लगाने वाले सुरेश शाह को भी लाइसेंस लेने के लिए नोटिस दिया गया. एफएसओ श्री कुमार ने बताया कि एक्ट के अनुसार जो दुकान बिना लाइसेंस के चल रहे हैं, उन्हें सात दिनों की मोहलत देनी है. यदि उसके बाद भी लाइसेंस नहीं लेंगे तो उन पर एफआइआर किया जायेगा. जांच टीम में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान लिपिक गुणानंद चौधरी भी मौजूद थे.

पूरा हुआ सैंपल लेने का कोरम
खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से लिये जाने वाले खाद्य पदार्थ का सैंपल की कोई रिपोर्ट नहीं आती. सैंपल में अशुद्ध होने की पुष्टि भी नहीं होती. इस आधार पर शहर में कभी किसी रेस्टारेंट पर कार्रवाई भी नहीं हुई. करीब एक वर्ष में जिले के दर्जन भर से अधिक दुकानों में छापेमारी कर खाद्य पदार्थ के सैंपल लिये गये, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.

पिछले महीने भी शहर के तीन रेस्टोंरेट से मिठाई, खोआ व पनीर के सैंपल लिये गये थे. लेकिन इसकी जांच रिपोर्ट भी अब तक खाद्य सुरक्षा विभाग को नहीं मिली है. हालांकि एफएसओ राजेश कुमार कहते हैं कि सैंपल की जांच रिपोर्टअभी नहीं आयी है. रिपोर्ट में यदि इस बात की पुष्टि होती है कि खाद्य पदार्थ अशुद्ध है तो दुकानदार पर प्राथमिकी होगी.

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