मुजफ्फरपुर: स्वावलंबी सहकारी समितियों को निबंधन रद्द करने का अल्टीमेटम मिला है. निर्देश के बाद भी समितियों ने अभी तक अपडेट रिपोर्ट जमा नहीं किया है. इसलिए राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने फिर सभी जिला सहकारिता पदाधिकारियों को पत्र भेज कर 20 अगस्त को आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में रिपोर्ट जमा करने को कहा है. ऐसा नहीं करने पर समितियों का निबंधन स्वयं रद्द समझा जायेगा.
प्राधिकार के अवर सचिव विनय कुमार के पत्र के अनुसार, बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम 2013, अंतर्गत समितियों के निर्वाचन का दायित्व राज्य निर्वाचन प्राधिकार को मिला है. निर्वाचन के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए 27 व 28 जून को मुख्य चुनाव पदाधिकारी के कार्यालय में बैठक हुई थी. जिसमें निबंधित समितियों की सूची उपलब्ध करायी गयी थी. सूची से स्पष्ट नहीं हो रहा है कि तत्काल व 31 दिसंबर 2012 तक किन-किन स्वावलंबी समितियों का निर्वाचन देय है.
इन समितियों का निर्वाचन शीघ्र किया जाना है. 20 अगस्त तक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में पूर्ण सूचना (हार्ड कॉपी व सीडी) उपलब्ध कराना है. निर्वाचन देय समितियों से पांच हजार रुपये मुख्य चुनाव पदाधिकारी बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के नाम से बैंक ड्रॉफ्ट व प्रत्येक समिति की उपविधि भी उपलब्ध कराने को कहा गया है.