एडीजे कोर्ट ने सुनायी सजा- 26 जनवरी 2008 को हुई थी घटना- झंडा फहराने को लेकर हुआ था विवादसंवाददाता, मुजफ्फरपुर पारू थाना के सोहागपुर पंचायत निवासी पप्पू सिंह व पवन सिंह की हत्या के मामले में 15 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. सजा पाने वालों में पूर्व मुखिया गंगा सहनी शामिल हैं. सजा एडीजे सप्तम पदमा कुमारी चौबे की अदालत ने सुनायी. न्यायालय ने गवाहों के बयान व साक्ष्य के आधार पर मंगलवार को यह फैसला सुनाया.वर्ष 2008 में 26 जनवरी को पंचायत भवन पर झंडा फहराने को लेकर हुए विवाद में पूर्व मुखिया गंगा सहनी ने अपने समर्थकों के साथ पप्पू सिंह व पवन सिंह के साथ मारपीट की. फिर गोली मार कर उनकी हत्या कर दी. इस मामले में मृतक के भाई दीपक कुमार सिंह ने पारू थाना में (कांड संख्या 102/2008) प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी में पूर्व मुखिया गंगा सहनी उनके पुत्र संजय सहनी के अलावा दारोगा सहनी, राजकुमार सहनी, महेश सहनी, बालदेव सहनी, अजय कुंवर, शंभु सहनी, जगन राम, शैलेंद्र राम, संजीवन राम, रामबाबू सहनी, नगीना सहनी, रामलगन सहनी, रामाशीष सहनी को नामजद किया गया था. इसमें आरोप लगाया था कि सभी आरोपितों लाठी-डंडा व हथियार के साथ उनके भाई पप्पू सिंह व पवन सिंह पर हमला बोल दिया और गोली मार कर उनकी हत्या कर दी.
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दोहरे हत्याकांड में पारू सोहगपुर के पूर्व मुखिया सहित 15 को उम्रकैद
एडीजे कोर्ट ने सुनायी सजा- 26 जनवरी 2008 को हुई थी घटना- झंडा फहराने को लेकर हुआ था विवादसंवाददाता, मुजफ्फरपुर पारू थाना के सोहागपुर पंचायत निवासी पप्पू सिंह व पवन सिंह की हत्या के मामले में 15 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. सजा पाने वालों में पूर्व मुखिया गंगा सहनी शामिल […]
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