मुजफ्फरपुर : मोतीपुर थाने में जब्त शराब की हेराफेरी मामले में निलंबित थानाध्यक्ष कुमार अमिताभ और जमादार अमेरिका प्रसाद के खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया. निलंबित थानेदार और जमादार पर विभागीय कार्रवाई भी शुरू हो गयी है. दोनों बर्खास्त हो सकते हैं. बताया जाता है कि गिरफ्तारी के भय से दोनों ने अग्रिम जमानत के लिए अधिवक्ता से संपक भी साधा है. दोनों की गिरफ्तारी के लिए विशेष पुलिस टीम लगातार पटना और गया में छापेमारी कर रही है. दोनों के रिश्तेदारों के यहां भी दबिश दी गयी थी. इनके खिलाफ मोतीपुर थाने में 14 जनवरी को उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) 38(1)(2) और 120 बी के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. प्राथमिकी में बताया गया है कि 13 जनवरी को पटना मे निषेध को सूचना मिली थी कि मोतीपुर थानेदार कुमार अमिताभ थाने में अवैध रूप से शराब का भंडारण कर हेराफरी करते हैं. सूचना पर विशेष टीम ने छापेमारी की. थानेदार मौके से फरार मिले. जांच में पता चला कि जमादार अमेरिका प्रसाद भी शराब की हेराफरी में थानाध्यक्ष के साथ संलिप्त हैं.
हिरासत में लिये गये दो लोगों को क्लीन चिट
मोतीपुर थाने से शराब का कारोबार होने के खुलासे के बाद पूछताछ के लिए हिरासत में लिये गये बरुराज के छोटन पांडेय और हरनाही के कामेश्वर भगत को पुलिस से क्लीन चिट मिल गयी है. तकरीबन 50 घंटे तक चली लंबी पूछताछ के बाद कांटी थाने से दोनों को पीआर बांड पर उनके परिजनों के हवाले किया गया.