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हत्या में एक को आजीवन कारावास

पप्पू राय ने लालच में की थी रिश्तेदार की हत्या मुजफ्फरपुर : एडीजे-2 प्रभाकर मिश्रा ने हत्या मामले में दोषी पाते हुए पटना जिले के ममरखाबाद निवासी पप्पू यादव उर्फ धर्मवीर राय को आजीवन कारावास व 22 हजार रुपये का अर्थ दंड की सजा दी है. अभियोजन पक्ष की ओर से ब्रजमोहन सिंह ने अपना […]

पप्पू राय ने लालच में की थी रिश्तेदार की हत्या

मुजफ्फरपुर : एडीजे-2 प्रभाकर मिश्रा ने हत्या मामले में दोषी पाते हुए पटना जिले के ममरखाबाद निवासी पप्पू यादव उर्फ धर्मवीर राय को आजीवन कारावास व 22 हजार रुपये का अर्थ दंड की सजा दी है.
अभियोजन पक्ष की ओर से ब्रजमोहन सिंह ने अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट से आरोपी को अधिक से अधिक सजा देने की मांग करते हुए इसे रेयर आॅफ दी रेयरेस्ट मामला बताया.
यह था मामला. सदर थाना क्षेत्र के शेरपुर निवासी पोषण यादव ने अपने रिश्तेदार की हत्या को लेकर सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. कुढनी थाना क्षेत्र के समीर कुमार व अन्य को आरोपी बनाया था.
पोषण ने आरोप लगाया था कि मुझे कोई संतान नहीं था. भगीना पप्पू यादव को बचपन से अपने साथ रख कर लालन पालन कर रहा था.
इसी बीच मेरे साले की पत्नी का देहांत हो गया. जिसके बाद उसके नाबालिग पुत्र धनंजय को अपने साथ रख परवरिश करने लगा. इसी बीच पप्पू ने मामा का धन
हड़पने के लिए धनंजय की हत्या कर दी. समस्तीपुर जिले के अंगारघाट स्थित रेलवे लाईन के किनारे से शव फेंक दिया. पुलिस ने पप्पू व उसकी पत्नी पर चार्जशीट की थी.

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