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गवाह उपलब्ध नहीं कराने पर बोचहां थानाध्यक्ष से जबाव-तलब.

मुजफ्फरपुर : हत्या व दुष्कर्म मामले की सुनवाई कर रहे किशोर न्याय परिषद के प्रधान न्यायिक दण्डाधिकारी विपिन लावानिया ने कोर्ट से गवाह पर वारंट जारी होने के बाद भी बोचहां थानाध्यक्ष द्वारा गवाह पेश नहीं कराने के मामले को गंभीरता से लिया है. बोचहां थानाध्यक्ष से जबाव-तलब करते हुए सात दिनो के अंदर जबाब […]

मुजफ्फरपुर : हत्या व दुष्कर्म मामले की सुनवाई कर रहे किशोर न्याय परिषद के प्रधान न्यायिक दण्डाधिकारी विपिन लावानिया ने कोर्ट से गवाह पर वारंट जारी होने के बाद भी बोचहां थानाध्यक्ष द्वारा गवाह पेश नहीं कराने के मामले को गंभीरता से लिया है. बोचहां थानाध्यक्ष से जबाव-तलब करते हुए सात दिनो के अंदर जबाब देने को कहा गया है.

बता दें कि बोचहां इलाके की नौ वर्षीय छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गयी थी. पॉस्को एक्ट में राजू साह,सुनील कुमार व दो किशोर पर मामला दर्ज किया था.
28 जून से डे होगा कोर्ट: 28 जून से कोर्ट सुबह 10.30 बजे से चलेगा. जिला सत्र न्यायाधीश हरेंद्र नाथ तिवारी ने शुक्रवार को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है.
सजा के बिंदु पर 30 जून को होगी सुनवाई
वर्ष 1996 मे हथौड़ी थाने के भवानीपुर गांव मे हुई थी कृष्णदेव सहनी की हत्या.
हथौड़ी पुलिस ने कृष्णदेव को अपराधी बताते हुए न्यायालय मे अंतिम प्रतिवेदन किया था समर्पित.
मृतक के नानी गोनौरी देवी के बिरोध पत्र के आधार पर न्यायालय ने मामले मे लिया था संज्ञान

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