अवैध हथियार बरामदगी मामले में दो को दस वर्ष का सश्रम कारावास
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 13 Aug 2016 7:55 AM
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मुंगेर : मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश पंचम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने अवैध हथियार व कारतूस बरामदगी के मामले में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरदह निवासी मो रहमतुल्ला उर्फ पप्पु एवं मो शाहीद उर्फ बबलू को दोषी पाकर शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दस वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी […]
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मुंगेर : मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश पंचम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने अवैध हथियार व कारतूस बरामदगी के मामले में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरदह निवासी मो रहमतुल्ला उर्फ पप्पु एवं मो शाहीद उर्फ बबलू को दोषी पाकर शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दस वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है.
इस कांड के सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक संतोष कुमार मिश्र ने बहस में भाग लिया. विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने सत्र वाद संख्या 213/14 में सुनवाई करते हुए रहमतुल्ला व शाहिद उर्फ बबलू को उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर शस्त्र अधिनियम की धारा 26/I, II, III के तहत दस वर्ष का सश्रम कारावास व दस हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनायी.
जबकि 25 (1-ए) के तहत सात वर्ष का सश्रम कारावास व दस हजार रुपये का जुर्माना सुनाया गया. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी. घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि 6 अक्तूबर 2013 को मुफस्सिल थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष अनिल कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर मिर्जापुर बरदह गांव में मो रहमतुल्ला उर्फ पप्पु के घर छापा मारा था.
जहां पुलिस ने आधे दर्जन पिस्टल व कारतूस बरामद की थी. छापेमारी में तलाशी के दौरान रहमतुल्ला के कमर से जहां मैगजीन युक्त एक देसी पिस्टल व 35 कारतूस बरामद हुई थी. वहीं शाहीद के पास से मैगजीन युक्त दो देसी पिस्टल व 19 कारतूस बरामद की गयी थी.
साथ ही छापेमारी के दौरान पश्चिम बंगाल के मालदह जिला अंतर्गत घोरखपाड़ा निवासी प्रभाष मंडल के पास से एक देसी पिस्टल व 20 हजार रुपये नकद तथा पश्चिमबंगाल के फरक्का फुल्लीदियार के रामचरण मंडल के बैग से एक देसी पिस्टल व 23 हजार रुपये नकद बरामद की गयी थी. इस मामले में चारों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जमानत पर निकलने के बाद प्रभाष मंडल व रामशरण मंडल फरार हो गया. फलत: उसके विरुद्ध अबतक न्यायालय द्वारा आरोप गठित नहीं किया गया है और उसका ट्रायल भी नहीं हो पाया.
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