आर्म्स एक्ट में तीन आरोपी दोषी करार, 12 को सुनवाई
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 11 May 2016 5:58 AM
मुंगेर : मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पीसी चौधरी ने शस्त्र अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत मंगलवार को तीन आरोपी पंकज चौधरी, मो. इकबाल एवं मो. इरशाद को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर 12 मई को सुनवाई होगी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अभय […]
मुंगेर : मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पीसी चौधरी ने शस्त्र अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत मंगलवार को तीन आरोपी पंकज चौधरी, मो. इकबाल एवं मो. इरशाद को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर 12 मई को सुनवाई होगी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अभय कुमार सिन्हा ने बहस में भाग लिया.
सत्रवाद संख्या 135/15 में शस्त्र अधिनियम की धारा 25-बीए, 25-1 बीए, 26-1 के तहत मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चकहासिम निवासी पंकज चौधरी, बरदह निवासी मो. इकबाल व कासिम बाजार थाना क्षेत्र के हजरतगंज बाड़ा निवासी मो. इरशाद को उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान पर दोषी पाया है. बताया जाता है कि मुफस्सिल थाना पुलिस ने शिवगंज महावीर मंदिर के समीप इन लोगों के पास से 20 अर्धनिर्मित पिस्टल व 20 बैरल बरामद की थी.
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