11.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

साढ़ू की हत्या के मामले में कर्ण को उम्रकैद

मुंगेर : साली से अवैध संबंध के कारण अपने साढू की गोली मारकर हत्या के मामले में मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय महेश कुमार ने गुरुवार को आरोपित कर्ण यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले में एक अन्य आरोपित मृतक की पत्नी गौरी देवी को पूर्व में न्यायालय ने साक्ष्य […]

मुंगेर : साली से अवैध संबंध के कारण अपने साढू की गोली मारकर हत्या के मामले में मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय महेश कुमार ने गुरुवार को आरोपित कर्ण यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले में एक अन्य आरोपित मृतक की पत्नी गौरी देवी को पूर्व में न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया था.

सत्र वाद संख्या 222/16 में सुनवाई के दौरान विद्वान न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर कर्ण यादव को हत्या के लिए दोषी पाया और भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही आर्म्स एक्ट में 5 वर्ष की सजा सुनाई गयी. बताया जाता है कि भागलपुर जिले के गोराडीह थाना के मोहनपुर गांव निवासी गुलशन यादव की शादी असरगंज थाना क्षेत्र के कोरियन गांव के शिवनंदन यादव की पुत्री गौरी कुमारी के साथ हुई थी.
लेकिन शादी के पूर्व से ही गौरी का नाजायज संबंध सुल्तानगंज के रहने वाले अपने जीजा कर्ण यादव से था. सुल्तानगंज बस स्टैंड में किरानी का काम करने वाला कर्ण यादव ने आपराधिक षड्यंत्र रचकर 12 जुलाई 2015 को अपने साढू गुलशन यादव को यह कहते हुए ससुराल जाने के लिए बुलाया कि गौरी की तबीयत खराब है. गुलशन यादव अपने भाई जितेन्द्र यादव के साथ सुलतानगंज पहुंचा और कर्ण यादव से मिला. फिर सभी लोग एक ऑटो पर सवार होकर असरगंज थाना के मासूमगंज आ गये.
ससुराल पहुंचने के पहले ही चमरू बाबा स्थान के पास कर्ण के सहयोगियों ने मृतक का हाथ पकड़ा लिया और फिर कर्ण यादव ने छोटे साढू गुलशन यादव के मुंह में पिस्तौल डालकर फायरिंग कर दी. जिससे उसकी मौत हो गई थी. इस मामले को लेकर मृतक के भाई जितेन्द्र यादव के बयान पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी. जिसमें कर्ण यादव को नामजद अभियुक्त बनाया गया था. कांड की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी राजपति यादव ने बहस में भाग लिया.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें