मुंगेर : जमालपुर थाना क्षेत्र के जुबली वेल से 138 पाउच देशी शराब बरामदगी के मामले में शुक्रवार को तीन आरोपित पारो मांझी, कर्ण कुमार व शहंशाह मांझी को बिहार उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत दस-दस वर्ष की सजा व एक-एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी. उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश सह अपर सत्र न्यायाधीश पंचम त्रिभुवन नाथ ने उपलब्ध साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर तीनों आरोपितों को उत्पाद अधिनियम के तहत दोषी पाया और सजा सुनायी. एक-एक लाख रुपये जुर्माना की रकम अदा नहीं करने पर आरोपित को छह-छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार सिंह ने बहस में भाग लिया.
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शराब बरामदगी के मामले में तीन को दस-दस वर्ष की सजा
मुंगेर : जमालपुर थाना क्षेत्र के जुबली वेल से 138 पाउच देशी शराब बरामदगी के मामले में शुक्रवार को तीन आरोपित पारो मांझी, कर्ण कुमार व शहंशाह मांझी को बिहार उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत दस-दस वर्ष की सजा व एक-एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी. उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश सह अपर […]
जीआर केस नंबर 597/17 में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश त्रिभुवन नाथ ने तीनों आरोपी को उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) एवं 32 के तहत दोषी पाया और सजा सुनायी. 16 मार्च 2017 को जमालपुर थाना पुलिस ने पारो मांझी को 42 पाउच देशी शराब, कर्ण कुमार को 53 पाउच देशी शराब एवं शहंशाह मांझी को 43 पाउच देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया था. ये तीनों मुंगेर किला परिसर क्षेत्र के मुसहरी के रहनेवाले हैं. इस मामले को लेकर जमालपुर थाना पुलिस ने कांड संख्या 37/17 दर्ज की थी और तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
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