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मेयर रूमा राज के विरुद्ध पूर्व मेयर पहुंची सुप्रीम कोर्ट

मुंगेर : मुंगेर नगर निगम की मेयर रूमा राज के नामांकन को अब पूर्व मेयर कुमकुम देवी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. वह पटना उच्च न्यायालय के डबल बेंच के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में याचिका संख्या एसपीएल(सी) 25338/17 दायर की है. इसके बाद एक बार फिर से शहर में चर्चा का […]

मुंगेर : मुंगेर नगर निगम की मेयर रूमा राज के नामांकन को अब पूर्व मेयर कुमकुम देवी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. वह पटना उच्च न्यायालय के डबल बेंच के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में याचिका संख्या एसपीएल(सी) 25338/17 दायर की है. इसके बाद एक बार फिर से शहर में चर्चा का बाजार गर्म हो गया है.

विदित हो कि नगर निगम चुनाव में वार्ड संख्या 32 से तत्कालीन मेयर कुमकुम देवी एवं रूमा राज ने नामांकन किया था. कुमकुम देवी ने रूमा राज पर दायर शपथ पत्र में साक्ष्य छुपाने का आरोप लगाया था. मामले को राज्य निर्वाचन आयोग ले गयी थी. जबकि जिला निर्वाची पदाधिकारी ने रूमा राज के शपथ को सही ठहराते हुए चुनाव चिह्न भी आवंटित कर दिया था. लेकिन पक्ष सुनने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने रूमा राज के नामांकन को अवैध घोषित कर दिया था.
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कुमकुम देवी को निर्विरोध निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र भी दे दिया गया था. इसके खिलाफ रूमा राज ने पटना हाइकोर्ट में याचिका दायर की. रूमा की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले को पलट दिया और नयी तिथि घोषित कर चुनाव कराने के निर्देश दिये थे. जबकि कुमकुम के निर्विरोध निर्वाचन को भी निरस्त कर दिया था. इस बीच यहां चुनाव के लिए मतदान कराया गया, जिसमें रूमा राज विजयी हुई और बाद में मेयर भी बनी. लेकिन पुन: कुमकुम देवी की ओर से पटना उच्च न्यायालय में डबल बेंच में एलपीए नंबर 912/ 2017 दायर कर दिया गया था. लेकिन डबल बैंच ने भी एकल बैंच के निर्णय को बहाल रखा. अब कुमकुम देवी, रूमा राज के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं.

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