मधुबनी . जिले के आधा दर्जन से अधिक अधिकारियों को समय से सूचना उपलब्ध नहीं कराना मंहगा पड़ा है. राज्य सूचना आयोग ने इन अधिकारियों पर अर्थदंड लगाया है. जानकारी के अनुसार सूचना अधिकार के तहत कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल झंझारपुर, एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी बाबूबरही, घोघरडीहा, खुटौना, राजनगर, लखनौर , मधेपुर,अंधराठाढ़ी, पंडौल लदनियां एवं फुलपरास को समय से सूचना उपलब्ध नही कराने को लेकर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ने गंभीरता से लेते हुए सभी पदाधिकारी को 25 – 25 हजार रुपये अर्थ दण्ड लगाया है. साथ ही आयोग के निदेश का अनुपालन कराने का निर्देश जिला पदाधिकारी मधुबनी को दिया है. आवेदक विष्णुदेव भंडारी ने 14 वीं लोकसभा क्षेत्र झंझारपुर में सांसद कोष से अधूरे योजना रखने वाले किस दोषी अभिकर्ता एवं कर्मी पर प्राथमिकी दर्ज की गइ इससे संबंधित सूचना. मांगी गई सूचना आवेदक को उपलब्ध नही कराया गया. इसके बाद इस सबंध में जिला पदाधिकारी ने पूर्व सांसद देवेंद्र प्रसाद यादव के एच्छिक कोष से स्वीकृत योजना के वर्षो बाद भी पूरे नही करने वाले दोषी कर्मियों एवं अभिकर्ता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को लेकर सूचना मांगी थी. लेकिन लदनियां प्रखंड छोड़कर कोई भी प्रखंड ने रिपोर्ट जमा नही किया. आवेदक को कोई भी सूचना मिलने के बाद मामला राज्य सूचना आयोग में गया. जहां मामले को गंभीरता से लेते राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ने जिले के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता पर जुर्माने लगाते हुए 30 जुलाई 2024 को समय निर्धारित करते हुए आवेदक को मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.
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