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पत्नी को घर से निकालने पर तीन माह की सजा

झंझारपुर : व्यवहार न्यायालय के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कुमार यादव ने 13 साल बाद प्रताडि़त महिला के पति, सास व ससुर को दोषी करार देते हुए धारा 323 के तहत एक माह की सजा, 341 के तहत दस दिन एवं 504 के तहत दो माह की साधारण कारावास एवं तीन माह के लिए कठोर […]

झंझारपुर : व्यवहार न्यायालय के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कुमार यादव ने 13 साल बाद प्रताडि़त महिला के पति, सास व ससुर को दोषी करार देते हुए धारा 323 के तहत एक माह की सजा, 341 के तहत दस दिन एवं 504 के तहत दो माह की साधारण कारावास एवं तीन माह के लिए कठोर कारावास की सजा सुनायी है़

साथ ही सभी सजायाफ्ता लोगों को आर्थिक सजा के तहत एक एक हजार का जुर्माना भी लगाया है़ अनुमंडल अभियोजन राजदेव तिवारी ने सूचक तेतरी देवी को न्याय दिलाने के लिए सभी अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा के लिए न्यायाधीश से गुजारिश की थी़ वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नरेश कुमार ने बहस किया़

क्या था मामला. अंधरामठ थाना क्षेत्र के देपहार गांव की तेतरी देवी ने थाना में पति प्रकाश चौपाल, सास जोगिया देवी एवं ससुर कारी चौपाल पर बच्चा नहीं जनने के कारण मारपीट कर घर से निकाल देने का मामला दर्ज करवाया था़ साथ ही दहेज के लिए प्रताडि़त करने व मारपीट किये जाने की प्राथमिकी दर्ज करवायी थी़
अंधरामठ कांड संख्या 104/2003, जीआर 699/2003 एवं पीआर नंबर 200/17 दर्ज किया गया था. दर्ज मामले में तेतरी देवी ने बताया कि उसकी शादी अंधरामठ थाना क्षेत्र के देपहार गांव के प्रकाश चौपाल के साथ 1999 में हिन्दू रीति रिवाज से हुई थी़ एक साल के बाद बच्चा नहीं जनने के कारण ससुराल में पति, सास एवं ससुर के द्वारा प्रताडि़त किया जाने लगा़ साथ ही बार बार दहेज को लेकर भी प्रताड़ना दिया जाने लगा़ उसके बाद शारीरिक प्रताड़ना भी दिया जाने लगा़ शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना के बाद मारपीट कर 5 सितंबर 2003 को उसे घर से निकाल बाहर कर जिंदगी तबाह कर दिया गया़

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