पत्नी को घर से निकालने पर तीन माह की सजा

झंझारपुर : व्यवहार न्यायालय के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कुमार यादव ने 13 साल बाद प्रताडि़त महिला के पति, सास व ससुर को दोषी करार देते हुए धारा 323 के तहत एक माह की सजा, 341 के तहत दस दिन एवं 504 के तहत दो माह की साधारण कारावास एवं तीन माह के लिए कठोर […]
झंझारपुर : व्यवहार न्यायालय के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कुमार यादव ने 13 साल बाद प्रताडि़त महिला के पति, सास व ससुर को दोषी करार देते हुए धारा 323 के तहत एक माह की सजा, 341 के तहत दस दिन एवं 504 के तहत दो माह की साधारण कारावास एवं तीन माह के लिए कठोर कारावास की सजा सुनायी है़
साथ ही सभी सजायाफ्ता लोगों को आर्थिक सजा के तहत एक एक हजार का जुर्माना भी लगाया है़ अनुमंडल अभियोजन राजदेव तिवारी ने सूचक तेतरी देवी को न्याय दिलाने के लिए सभी अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा के लिए न्यायाधीश से गुजारिश की थी़ वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नरेश कुमार ने बहस किया़
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