मधुबनी : सहारा इंडिया शाखा में गलत तरीके से जमाकर्ता के रुपये निकासी कर लिये जाने की बात सामने आयी है. इस संबंध में नगर थाना में सहारा इंडिया के शाखा प्रबंधक व अभिकर्ता पर गबन की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. दर्ज प्राथमिकी में भैरवस्थान थाना के निर्भयपुर गांव के राजा राम राय ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सहारा इंडिया के रजत योजना में अभिकर्ता संतोष कुमार राय के माध्यम से 4 जुलाई 2004 को 50 हजार रुपये जमा कराया था. राशि जमा करने के दौरान उससे यह कहा गया था कि इस योजना की परिपक्वता पर उन्हें 1 लाख 29 हजार 700 रुपये कंपनी द्वारा दी जाएगी.
12 जुलाई वर्ष 14 में परिपक्वता की अवधि के समय जब उन्होंने सहारा इंडिया में संपर्क किया तो सहारा इंडिया के सीटी ब्रांच के शाखा प्रबंधक ने उन्हें उक्त योजना के सर्टिफिकेट एवं पासबुक को उनके अभिकर्ता को दे देने का निर्देश दिया. आवेदनकर्ता के अनुसार उक्त योजना के सारे कागजात उन्होंने शाखा प्रबंधक के सामने अपने अभिकर्ता को दिया. पर बाद में जब वे शाखा पर अपना परिपक्वता राशि लेने पहुंचे तो उन्हें शाखा प्रबंधक ने कहा कि उनका 35215 रुपया ही बनता है
शेष राशि उनके द्वारा लिए गये लोन में समायोजित कर लिया गया है. इधर आवेदक का कहना है कि उसने कभी भी किसी प्रकार की लोन नहीं ली है. मामले को लेकर नगर थाना में 422/16 कांड दर्ज किया गया इसमें गबन सहित कई धाराएं लगायी गयी है. थाना प्रभारी अरुण कुमार राय ने कहा है कि इस मामले में जो भी पक्ष दोषी होगा उसके उपर कार्रवाई की जायेगी.