मधुबनीः जयनगर थाना क्षेत्र में करीब तीन साल पहले भूमि विवाद में हुए हत्या के मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनमोहन शरण लाल ने कमला बाड़ी निवासी आरोपी विरेंद्र कुमार यादव को दफा 302 भादवि में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
साथ ही न्यायालय ने दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने कि राशि नहीं देने पर तीन महीना अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतनी होगी. वहीं इसी कांड के अन्य अभियुक्त सुरेंद्र यादव को दफा 324 भादवि में दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. अभियोजन कि ओर से लोक अभियोजक राजेंद्र तिवारी व सूचक के अधिवक्ता जितेंद्र नारायण ने बहस करते हुए न्यायालय से कड़ी से कड़ी सजा कि मांग की थी.
वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता कमल नारायण यादव ने बहस किया था. मालूम हो कि इस बाबत सूचक अशोक कुमार यादव द्वारा दिनांक 26 मई 2011 को दिये बयान पर जयनगर थाना कांड संख्या 98/2011 दर्ज कराया था जिसमें अभियुक्तों पर भूमि विवाद को लेकर दरवाजा पर आकर गाली गलौज कर बांस के फट्ठा व चाकू से मारपीट कर मृतक श्रीचंद यादव को गंभीर रूप से जख्मी करने का आरोप था.
जिसे बाद में इलाज के दौरान मौत हो गयी थी. बताते चलें कि इसी कांड के त्रिपूल देवी सहित अन्य चार अभियुक्तों को मंगलवार को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन कि ओर से चौदह गवाहों ने न्यायालय में गवाही दिया था. अभियुक्तों को 22 दिसंबर 2011 को त्वरित न्यायालय तृतीय के न्यायाधीश राम विनोद प्रसाद सिंह द्वारा आरोप गठन किया गया था.