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अवैध शराब की बिक्री पर थानाध्यक्ष होंगे निलंबित

मधुबनी : शुक्रवार एक अप्रैल से लागू नई उत्पाद नीति के तहत देशी शराब और मशालेदार देशी शराब की बिक्री, निर्माण और उपयोग पर पूर्णत प्रतिबंध रहेगा. उक्त जानकारी जिला पदाधिकारी गिरिवर दयाल सिंह ने प्रेस वार्ता में गुरूवार को कहा. डीएम ने कहा कि अब सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वालों को नई उत्पाद […]

मधुबनी : शुक्रवार एक अप्रैल से लागू नई उत्पाद नीति के तहत देशी शराब और मशालेदार देशी शराब की बिक्री, निर्माण और उपयोग पर पूर्णत प्रतिबंध रहेगा. उक्त जानकारी जिला पदाधिकारी गिरिवर दयाल सिंह ने प्रेस वार्ता में गुरूवार को कहा. डीएम ने कहा कि अब सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वालों को नई उत्पाद नीति के तहत 5 वर्षों तक की सजा हो सकती है. नगर परिषद क्षेत्र में सरकारी विदेशी शराब के दुकान के अतिरिक्त जिले में कहीं भी शराब की बिक्री नहीं होगी.

किसी भी थाना क्षेत्र में शराब की अवैध बिक्री की सूचना अगर आती है तो उस थाना क्षेत्र के थानाध्यक्ष पर निलंबन की कार्रवाई होगी. डीएम ने कहा कि लोग शराब का उपयोग करना छोड़ दे नहीं तो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है. घर एवं अधिकृत बीयर बार के अतिरिक्त कहीं भी शराब पीना प्रतिबंध रहेगा. घर में अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर हुड़दंग मचाता है. और इसकी शिकायत पड़ोसी अथवा घर के लोगों द्वारा थाना को की जाती है.

तो उत्पाद अधिनियम की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की जाएगी. डीएम ने कहा कि नेपाल सीमा से सटे मोटरेबुल सड़कों पर 11 चेक पोस्ट बनाए जायेंगे. ताकि सीमावर्ती देश नेपाल से किसी तरह अवैध शराब की खेप जिला में प्रवेश न कर सके. इसके लिए एसएसबी को खास निर्देश दिए गए है. उन्होनें कहा कि जिले में 4856 लोग ऐसे है जिनके महुआ का पेड़ है. पर 5 किलो से अधिक महुआ रखना प्रतिबंधित है. इसके लिए लाइसेंस लेना होगा. डीएम ने कहा कि वगैर अनुज्ञप्ति के गन्ने के रस से गुर तैयार करना अवैध होगा. इसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. डीएम ने कहा कि मद्य निषेद्य नीति के प्रचार प्रसार के लिए शिक्षा विभाग के टोला सेवक, प्रेरक, साक्षरता कर्मी द्वारा 126300 नारा लेखन किया गया है.

एवं विद्यालयों में नामांकन के दौरान छात्रों के अभिभावकों से 135000 मद्य निषेद्य से संबंधित संकल्प पत्र भराए गए है. वहीं पुलिस अधीक्षक अख्तर हुसैन ने कहा कि शराब बिक्री को लेकर किसी प्रकार की शिकायत पुलिस कंट्रोल रूम के 100 नंबर पर सूचना दिया जा सकता है. पुलिस ने एक माह के दौरान अवैध शराब बिक्रेताओं की धर पकड़ की है. इसमें 32 लोगों को जेल भेजा गया है. एवं 981 लीटर शराब जब्त किया गया है. उत्पाद अधीक्षक हरिमोहन शाही ने बताया कि उत्पाद कार्यालय स्थापित कंट्रोल रूम का नंबर 227399 पर किसी भी तरह की सूचना दी जा सकती है. प्रेस वार्ता में वरीय उपसमाहर्ता पंकज गुप्ता, डीपीओ रामाश्रय प्रसाद सिंह, साक्षरता समन्वयक रंजीत कुमार उपस्थित थे.

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