मधुबनी : शहरी क्षेत्र के लोगों को विद्युत विभाग ने नया कनेक्शन देने पर रोक दिया है. बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता संतोष कुमार ने बताया कि बिजली कनेक्शन पर जीएसटी भी उपभोक्ता को देना होगा. जीएसटी की दर भी सरकार द्वारा निर्धारित कर दी गई है.
शहरी क्षेत्र में बिजली कनेक्शन पर लगी रोक
मधुबनी : शहरी क्षेत्र के लोगों को विद्युत विभाग ने नया कनेक्शन देने पर रोक दिया है. बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता संतोष कुमार ने बताया कि बिजली कनेक्शन पर जीएसटी भी उपभोक्ता को देना होगा. जीएसटी की दर भी सरकार द्वारा निर्धारित कर दी गई है. अब प्रत्येक कनेक्शन में 18 फीसदी जीएसटी देना […]
अब प्रत्येक कनेक्शन में 18 फीसदी जीएसटी देना होगा.
श्री कुमार ने बताया कि पहले कनेक्शन में उपभोक्ताओं को जो राशि देनी पड़ती थी. उसमें 18 फीसदी का इजाफा हो जायेगा. वहीं सरकार पहले ही 5 फीसदी उर्जा दर में बढ़ कर उपभोक्ता को अतिरिक्त भार दिया था. उर्जा खपत की राशि पर भी जीएसटी लिया जायेगा. मार्च माह तक उपभोक्ता को मासिक बिजली खपत के लिए जो राशि देना पड़ता था उसमें अब जीएसटी जोड़कर देना होगा. बिजली बिल के कारण अब प्रत्येक माह उपभोक्ताओं को 500 से 700 रुपये अतिरिक्त वहन करना पड़ेगा.
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