बिहारीगंज कांड में कैदी पर एफआइआर का आदेश

मधेपुरा : विचाराधीन कैदी से जेल में ही दूसरे कैदी द्वारा अवैध रूप से राशि उगाही के मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम मो सोहैल द्वारा कारा अधीक्षक को एफआइआर दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है. बिहारीगंज में हंगामे के मामले में पकड़े गये कुछ युवकों के परिजनों ने जेल में प्रताड़ित करने […]
मधेपुरा : विचाराधीन कैदी से जेल में ही दूसरे कैदी द्वारा अवैध रूप से राशि उगाही के मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम मो सोहैल द्वारा कारा अधीक्षक को एफआइआर दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है. बिहारीगंज में हंगामे के मामले में पकड़े गये कुछ युवकों के परिजनों ने जेल में प्रताड़ित करने एवं राशि वसूली का आरोप लगाया था.
इस मामले में डीएम ने मंडल कारा अधीक्षक को कार्रवाई का निर्देश दिया. उसके बाद उदाकिशुनगंज उपकारा अधीक्षक अमित कुमार द्वारा मामले की जांच में पूर्व से बंदी जितेंद्र उर्फ जीतो एवं खोखा सिंह को अवैध रूप से राशि वसूली के लिए बिहारीगंज मामले के बंदी दीपक कुमार को प्रताड़ित करने का दोषी पाया गया. जीतो ने तो दीपक से 150 रुपये उगाही भी कर लिया था.
कारा प्रशासन द्वारा जीतो को 15 दिनों के लिए तथा खोखा सिंह को अलग प्रकोष्ट में बंद रखने का दंड दिया गया. लेकिन डीएम ने मामले में एफआइआर दर्ज करने का निर्देश दिया. डीएम ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की अवांछित गतिविधि प्रश्रय नहीं दिया जा सकता है.
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