मधेपुरा : जिले के बिहारीगंज में विगत दिनों हुए तनाव के दौरान सोशल साइट की भूमिका को नकारात्मक पाते हुए डीएम मो सोहैल ने इस पर सख्त निगरानी रखने का निर्णय लिया और उन्होंने आदेश जारी करते हुए व्हाट्सएप्प व फेसबुक पर बने ग्रुप में प्रशासन द्वारा जारी नंबर व फेसबुक एकाउंट को जोड़ने को कहा था.
इस आदेश के बाद सोशल साइट्स पर विरोध शुरू हो गया. लेकिन बुधवार को जिलाधिकारी ने आदेश को स्पष्ट करते हुए कहा कि पारिवारिक व प्रेस से जुड़े ग्रुप को इस दायरे से बाहर रखा गया है. इस संबंध में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कृष्ण मोहन प्रसाद ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि 18 अक्तूबर को जारी जिला संयुक्त आदेश में फेसबुक और व्हाट्सएप्प के सोशल ग्रुप में नियंत्रण कोषांग का मोबाइल नंबर जोड़ने का प्रावधान किया गया था.
इस संबंध में सूचना प्राप्त हुई कि लोग इस आदेश को स्पष्ट रूप से नहीं समझ पा रहे हैं. अत: यह स्पष्ट किया जा रहा है कि इस परिधि में मात्र वैसे ग्रुप आते है जो सोशल ग्रुप के अधीन परिभाषित किये जा सके. पारिवारिक ग्रुप या प्रेस ग्रुप इस परिधि के अधीन नहीं माने जायेंगे. इस प्रकार का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद – 19(2) एवं अनुच्छेद – 19(3) के अधीन भारत की एकता एवं अखंडता, राज्य की सुरक्षा व पब्लिक ऑर्डर को बनाये रखने के लिए निर्गत किया गया है.