मधेपुरा : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के अंतर्गत बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी पटना द्वारा लोक प्राधिकार से संबंधित विद्यालय का वांछित डाटाबेस तैयार करने का निर्देश जिले के सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को दिया गया है. इस संबंध में सर्वशिक्षा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को पत्र जारी किया है.
जिसमें कहा गया है कि जिलाधिकारी मधेपुरा एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा के पत्र के आलोक में प्राप्त निर्देशानुसार बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत कार्यक्रम व सेवाओं के संबंध में परिवाद प्राप्त होने पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा सुनवाई के लिए संबंधित लोक प्राधिकार को नोटिस किया जायेगा. नोटिस निर्गत तामिला में शीघ्रता व सहजता हो इस दृष्टिकोण से सभी को इलेक्ट्रोनिक विधि ईमेल,
एसएमएस के माध्यम से नोटिस भेजा जायेगा, जिसके के लिए संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को निर्देश प्राप्त हुआ है. वहीं सभी प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया गया है कि वे अपना ई-मेल, पता तथा मोबाइल नंबर विहित प्रपत्र में 48 घंटे के अंदर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि जिला पदाधिकारी को ससमय प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जा सके. इसके अलावा ई-मेल एकाउंट नहीं रखने वाले लोक प्राधिकार अपना ई-मेल एकाउंट खोल कर भेजना सुनिश्चित करेंगे.