कुमारखंड के इसराइन बेला में बदला मतदान केंद्र

Published at :17 Apr 2016 6:32 AM (IST)
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कुमारखंड के इसराइन बेला में बदला मतदान केंद्र

मधेपुरा : जिले के कुमारखंड प्रखंड स्थित इसराइन बेला पंचायत में बूथ संख्या 247 एवं 248 की दूरी चुनाव आयोग के निर्धारित मापदंड से अधिक होने की शिकायत को लेकर ग्रामीणों ने आयोग के समक्ष के गुहार लगायी थी. इस मामले में आयोग द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम मो सोहैल से रिपोर्ट मांगी गयी […]

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मधेपुरा : जिले के कुमारखंड प्रखंड स्थित इसराइन बेला पंचायत में बूथ संख्या 247 एवं 248 की दूरी चुनाव आयोग के निर्धारित मापदंड से अधिक होने की शिकायत को लेकर ग्रामीणों ने आयोग के समक्ष के गुहार लगायी थी. इस मामले में आयोग द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम मो सोहैल से रिपोर्ट मांगी गयी थी.

डीएम द्वारा इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट देते हुए बूथ के लिए मनरेगा भवन को अनुशंसित किया था. इस अनुशंसा पर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने मुहर लगाते हुए पत्रांक 2928/16.04.2016 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की है. इसके बाद स्थानीय वोटरों खासकर वार्ड संख्या दो एवं तीन के लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जिला प्रशासन द्वारा निष्पक्ष कार्य कर ग्रामीण मतदाताओं की असुविधा को समझते हुए चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य किया गया है.

गौरतलब है कि आगामी 24 अप्रैल को कुमारखंड में मतदान है. डीएम तथा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्णय पर निशीकांत झा, उमाकांत झा, परमानंद झा, अंगद यादव, दीपक यादव, दुर्गेश यादव, नागेश्वर झा, विमल कुमार झा, विशंभर झा, प्रदीप कुमार झा, जय वल्लभ झा, संतोष कुमार, जवाहर उर्फ जम्मू झा, श्यामानंद झा, उदयकांत झा, कुमोद झा, अशोक झा, कार्तिक यादव, हर्ष यादव समेत, स्थानीय भाजपा नेता आभाष आनंद, कांग्रेस के विशुनदेव यादव विक्रम आदि ने हर्ष व्यक्त किया.
क्या था मामला
इसराइन बेला पंचायत के वार्ड संख्या दो एवं तीन के बूथ संख्या 247 एवं 248 को पूर्व मुखिया के घर से एक सौ मीटर के अंदर होने के कारण स्थानांतरित किया गया. जबकि इस वार्ड के करीब ही वार्ड संख्या चार में सरकारी मनरेगा भवन या पीएचसी की जमीन होने के बावजूद तीन किमी दूर बूथ संख्या 246 के साथ इन दोनों बूथों को टैग कर दिया गया.
निर्वाचन आयोग का है निर्देश मतदाता और उनके घर से मतदान केंद्र की दूरी के बारे में राज्य निर्वाचन आयोग नें पंचायत चुनाव 2016 के लिये गाइड लाइन जारी की है. आयोग ने यह निर्देश दिया है कि बूथों की स्थापना के समय यह ध्यान रखा जाय कि बूथों की दूरी किसी भी परिस्थिति में दो किलोमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए. इसी निर्देश के तहत गांव से बूथ तक के दूरी की जांच करायी गयी. जो दो किमी से अधिक पायी गयी.
इसके बाद बीडीओ तथा डीसीएलआर द्वारा अलग – अलग रिपोर्ट में बूथ की दूरी को अधिक मानते हुए वैकल्पिक व्यवस्था की बात कही गयी है. इस मामले में जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को मनरेगा भवन में बूथ स्थानांतरित करने हेतु अनुशंसा की गयी. इस अनुशंसा पर त्वरित पहल कर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस पर मुहर लगाते हुए डीएम को पत्र भेजा गया है.
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