मधेपुरा : भवन निर्माण हो या सरकारी कार्य, बालू व गिट्टी ऑनलाइन मिलेगा. इसका भुगतान भी कैशलेस होगा. लोग ऑनलाइन पैमेंट या डिमांड ड्राप्स से भुगतान करेंगे. इस बाबत सरकार टॉल फ्री नंबर जारी कर रही है. इसके अलावा ई मार्केटिंग कंपनियों के तर्ज पर पोर्टल विकसित किया जा रहा है. अगले दो से तीन दिन में यह व्यवस्था पूरी तरह लागू हो जायेगी.
ग्राहक द्वारा ऑर्डर देने के बाद नजदीकी रिटेलर की जीपीएस सिस्टम से पहचान की जायेगी. वहीं रिटेलर वाहन से आपूर्ति करेंगे. उन्हें विभाग इंडेट भेजेगी. यह जानकारी जिला खनन पदाधिकारी मनोज कुमार झा ने दी. उन्होंने बताया कि विभाग ने तय कर दिया है कि किसी भी सूरत में लोगों को घटतौली कर बालू या गिट्टी की आपूर्ति नहीं हो.
वाहनों में लगेगा जीपीएस लॉक, होगी मॉनिटरिंग. लघु खनिज की ढुलाई में प्रयुक्त होने वाले सभी इंजन चालित वाहनों में जीपीएस लॉक लगाना अनिवार्य है. इस बाबत विभाग ने वेडर तय कर रखा है. उन्हीं से लॉक लगवाना है. विभाग से निबंधित ट्रांसपोटर या रिटेलर की गाड़ियों में लगे इस सिस्टम से मॉनिटरिंग की जायेगी की वे सही जगह पर आपूर्ति कर रहे है या नहीं.
सरकार होगी होलसेलर, तौल कर मिलेगा बालू व गिट्टी. एक दिसंबर से सरकार ही होलसेलर (थोक विक्रेता) होगी. सरकार द्वारा ग्राहक की मांग के अनुरूप बालू व गिट्टी रिटेलर के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा. एक रिटेलर अधिकतम एक हजार सीएफटी बालू, एक हजार सिएफटी गिट्टी जमा रख सकते है, लेकिन इसे केवल खुदरा बाजार में बेचना है. बोरी व कनस्तर से लेने वाले ग्राहक या फिर ठेला से ले जाने वाले ग्राहक को ही यह गिट्टी या बालू उपलब्ध कराया जायेगा. वहीं घटतौली पर लगामा लगाने तथा अनुमानित तौर पर ट्रैक्टर या ट्रक के माध्यम से बालू गिट्टी देने पर पूर्णतया रोक लगा दी गयी है. धर्मकाटा पर तौल कर क्रेता को बालू व गिट्टी उपलब्ध कराना है. उन्हें धर्मकाटा की रसीद भी उपलब्ध करायी जायेगी.
11 वाहन जब्त, 13 गिरफ्तारी, 23 सौ सीएफटी बालू जब्त
जिले में अबतक चलाये गये अभियान में 11 वाहन जब्त किये गये है. जिनमें एक जेसीबी, आठ ट्रैक्टर व दो ट्रक शामिल है. जबकि लाल व उजला बालू मिलाकर 23 सौ सीएफटी बालू जब्त किया जा चुका है. बिना वैध चलान के बालू या गिट्टी लाने वाले वाहनों को जब्त किया जा रहा है. वहीं अवैध रूप से खेत में खनन कर मिट्टी या बालू निकालने वाले वाहनों को भी जब्त किया जा रहा है. अगर किसी को अपने निजी खेत में भी खुदाई कर मिट्टी निकालना है तो उन्हें पहले खनन विभाग से अनुमति लेनी है.