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बालिका विद्यापीठ परिवार को मिल रही धमकी

लखीसराय : उच्चतम न्यायालय द्वारा बालिका विद्यापीठ के पूर्व सचिव डॉ कुमार शरतचंद्र हत्याकांड मामले में उच्च न्यायालय पटना द्वारा डॉ श्याम सुंदर सिंह, शंभु शरण सिंह व राजेंद्र सिंघानिया की अग्रिम जमानत खारिज करने के बाद बालिका विद्यापीठ परिवार को पुन: धमकियां मिलनी शुरू हो गयी है. इस सिलसिले में बालिका विद्यापीठ के मंत्री […]

लखीसराय : उच्चतम न्यायालय द्वारा बालिका विद्यापीठ के पूर्व सचिव डॉ कुमार शरतचंद्र हत्याकांड मामले में उच्च न्यायालय पटना द्वारा डॉ श्याम सुंदर सिंह, शंभु शरण सिंह व राजेंद्र सिंघानिया की अग्रिम जमानत खारिज करने के बाद बालिका विद्यापीठ परिवार को पुन: धमकियां मिलनी शुरू हो गयी है. इस सिलसिले में बालिका विद्यापीठ के मंत्री सुगंधा शर्मा ने गुरुवार को कहा कि विगत दो अगस्त 2014 की अहले सुबह 6:20 बजे राष्ट्रीय स्तर के भू माफिया तथा स्थानीय स्तर तथाकथित व्यवसायियों द्वारा बालिका विद्यापीठ के तत्कालीन मानद सचिव

बालिका विद्यापीठ परिवार…
डॉ कुमार शरदचंद्र की हत्या की गयी थी. इन अभियुक्तों ने अपने धन बल के द्वारा अग्रिम जमानत प्राप्त कर लिया था परंतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 22 जुलाई 2016 को उच्च न्यायालय पटना के आदेश को गलत करते हुए डॉ श्याम सुंदर सिंह, शंभु शरण प्रसाद सिंह, राजेंद्र सिंघानिया की अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया. साथ ही उन तीनों अभियुक्तों को चार सप्ताह (28 दिन) के अंदर संबद्ध थाना में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है. उच्चतम न्यायालय के इस फैसले से अन्य अभियुक्तों के बीच भी भय का माहौल व्याप्त है. विज्ञप्ति में कहा गया है उच्चतम न्यायालय के इस फैसले से बालिका विद्यापीठ परिवार में हर्ष का माहौल व्याप्त है तथा इस आदेश के आलोक में अग्रतर कानूनी कार्रवाई करने को तैयार है. 22 जुलाई को फैसले के बाद बालिका विद्यापीठ परिवार को पुन: धमकियां मिलना शुरू हो गयी है. इस बाबत एसपी अशोक कुमार ने कहा कि उन्हें अभी तक इस मामले की जानकारी नहीं है.

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