लखीसराय : 01 जनवरी 2015 से डीबीटीएल (डायरेक्ट बेनीफिट कैश ट्रांसफर) योजना के तहत रसोई गैस पर सब्सिडी की सेवा शुरू की जा रही है. इस सेवा का लाभ उठाने वाले ग्राहकों को आधार लिंक कराना होगा. अगर वे आधार लिंक नहीं कराते हैं, तो उन्हें दो अलग-अलग फॉर्म भर कर जमा कराने होंगे.
एक फार्म बैंक में एवं दूसरा गैस एजेंसी के कार्यालय में जमा होगा. आधार है या नहीं है, इसके लिए चार अलग-अलग फॉर्म पेट्रोलियम मंत्रलय द्वारा जारी किये गये हैं. इनमें से दो फॉर्म हर ग्राहक को भरने होंगे. जिनके पास आधार कार्ड है, उन्हें एक फॉर्म बैंक में और दूसरा गैस एजेंसी के पास देना होगा. जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, उन्हें सब्सिडी के लिए एक फॉर्म बैंक में और दूसरा एजेंसी के पास जमा करना होगा. जिन ग्राहकों के पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें फॉर्म 4 भर कर एजेंसी के पास जमा करना है.
सूर्यगढ़ा इंडेन के संचालक अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि फिलहाल अधिकतर ग्राहकों के पास आधार उपलब्ध नहीं है. इसलिए ऐसे ग्राहक फॉर्म चार भर कर एजेंसी में 31 दिसंबर से पहले जमा कर दें. अन्यथा वे सरकार द्वारा रसोई गैस पर दी जा रही सब्सिडी के लाभ से वंचित रह जायेंगे. ऐसे उपभोक्ता को पूरे दाम में सिलिंडर खरीदना होगा. सभी फॉर्म गैस एजेंसी में उपलब्ध हैं.