लखीसराय : मंगलवार को अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार सिंह ने हत्या के दोषी पाये जाने पर उरैन गांव के दो अभियुक्तों रंजीत यादव व पंकज महतो को आजीवन कारावास की सजा सुनायी.
इसके साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. इसकी जानकारी देते हुए पीपी यदुनंदन महतो ने बताया कि कजरा थाना कांड संख्या 55/14 एवं एससी एसटी केस संख्या 15/15 की सुनवाई करते हुए कांड के सूचक मृतक की पत्नी धर्मशीला कुमारी के बयान पर दर्ज प्राथमिकी, कांड के अनुसंधान एवं प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने उक्त दोनों आरोपितों को हत्या का दोषी मानते हुए सजा सुनायी. अर्थदंड नहीं जमा करने पर दो वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतना होगा. न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़िता धर्मशीला कुमारी को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
उन्होंने बताया कि 25 अक्तूबर 2014 की शाम गणेश रविदास की हत्या नामजद अभियुक्तों ने उरैन गांव में कर दी थी. वाद के विचारण के दौरान प्रस्तुत अनुंसधानकर्ता, सूचक एवं चिकित्सक के अलावे सभी साक्ष्य अभियुक्तों के पक्ष में आ गये थे. न्यायालय ने मृतक की पत्नी के साक्ष्य को विश्वनीय मानते हुए आरोपितों को दोषी पाया और सजा सुनायी. वाद में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता बच्चू प्रसाद तथा अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ता रमेश प्रसाद सिंह एवं शंभु शरण सिंह ने बहस में हिस्सा लिया.