दुष्कर्म के आरोपित को 10 वर्ष का कारावास

Published at :14 Apr 2017 6:28 AM (IST)
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दुष्कर्म के आरोपित को 10 वर्ष का कारावास

सजा . शौच जाने के क्रम में दिया था घटना को अंजाम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम पारस नाथ राय की न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपया आर्थिक दंड की सजा दी है. किशनगंज : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम पारस नाथ राय की […]

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सजा . शौच जाने के क्रम में दिया था घटना को अंजाम

अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम पारस नाथ राय की न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपया आर्थिक दंड की सजा दी है.
किशनगंज : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम पारस नाथ राय की न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपया आर्थिक दंड की सजा दी है.
अर्थदंड भुगतान नहीं करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ थाना में दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आवेदन दिया था.
जिसमें यह उल्लेख किया गया कि 7 नवंबर 2007 की शाम शौच जाने के क्रम में मनोज कुमार दास ने उसके साथ जबरन मुंह काला किया. पुलिस ने कांड संख्या 274/07 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया. पुलिस द्वारा अनुसंधान के उपरांत 21.12.2007 को आरोप पत्र दाखिल किया था. वहीं 29 जुलाई 2008 को धारा 376 के तहत चार्ज फ्रेम किया गया. बहस के दौरान छह गवाहों ने घटना का समर्थन किया.
2 अप्रैल 2016 को धारा 313 के तहत स्टेटमेंट हुआ और 19 अक्टूबर 16 को सफाई साक्ष्य बंद किया गया. 28 मार्च 2017 को बहस पूर्ण होने के उपरांत 11 अप्रैल 17 को अभियुक्त को दोष सिद्ध किया गया. अपर लोक अभियोजक सुरेन प्रसाद साहा ने जोरदार ढंग से अपना पक्ष रखा और दोषी को सजा दिलवाने में सफल रहे.
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