किशनगंज : उच्च न्यायालय द्वारा एलपी संख्या 1287/15 के तहत पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक(नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली 2012 एवं बिहार नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक नियमावली 2012 के तहत उर्दू, बांग्ला शिक्षकों के नियोजन के लिए शिक्षा विभाग द्वारा नियोजन की तिथि तय कर दी गयी है.
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना ने इस दिशा में बैठक आहूत कर प्रक्रिया में हुई प्रगति की समीक्षा की. समीक्षा के उपरांत यह स्पष्ट हो गयाा कि डीइओ ग्यासुद्दीन द्वारा पंचायत व प्रखंड नियोजन इकाई में मेधा सूची का अनुमोदन नहीं किया गया है तथा किसी भी नियोजन इकाई के स्तर से नियोजन पत्र वितरण किये जाने की सूचना उपलब्ध नहीं है. नतीजतन नियोजन के लिए संशोधित समय सारणी का निर्धारण कर दिया गया है.