-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ने शुक्रवार को सात आरोपियों को सुनायी सजा
खगड़ियाः अपहरण व हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय कृष्ण मुरारी शरण ने शुक्रवार को सात अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी. घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहनपुर निवासी हरिकिशोर राम की पत्नी मीना देवी ने चौथम थाना में एक आवेदन देकर शिकायत किया कि उनका पुत्र विनोद दिनांक 6 अप्रैल 08 से गायब है.
बहुत खोजने पर 8 अप्रैल को हरी साह के मकई खेत में मृत पाया गया. अनुसंधान के क्रम में पाया गया कि विनोद की किसी ने गोली मार कर हत्या कर दी थी. इस घटना में सोगारथ शर्मा, बृहस्पतिया शर्मा, श्रवण शर्मा, रामस्वरूप शर्मा, रतन शर्मा, चमरू शर्मा, बाबू लाल शर्मा को अभियुक्त बनाया गया. न्यायालय ने उक्त सभी अभियुक्त साकिन शर्मा टोला मोहनपुर के खिलाफ प्र्याप्त साक्ष्य पाकर सश्रम आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी है. इस वाद में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता नरेंद्र कुमार एवं कृष्णकांत कुमार सिंह तथा बचाव पक्ष की ओर से राजेंद्र प्रसाद यादव एवं संगम केशरी ने भाग लिया.