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अब नहीं बचेंगे दोषी पंचायत सचिव

कार्रवाई. सोलर लाइट की खरीद में हुई हेराफेरी पर अिधकारी ने िदये सख्ती के निर्देश सूचना आयुक्त ने एक बार फिर डीएम को अगली सुनवाई के पूर्व सभी पंचायत सचिवों पर आरोप गठित करवाने एवं दर्ज नीलाम पत्र पर जानकारी हासिल कर कार्रवाई करने को कहा है. खगड़िया : डीएम के आदेश को जिले के […]

कार्रवाई. सोलर लाइट की खरीद में हुई हेराफेरी पर अिधकारी ने िदये सख्ती के निर्देश

सूचना आयुक्त ने एक बार फिर डीएम को अगली सुनवाई के पूर्व सभी पंचायत सचिवों पर आरोप गठित करवाने एवं दर्ज नीलाम पत्र पर जानकारी हासिल कर कार्रवाई करने को कहा है.
खगड़िया : डीएम के आदेश को जिले के कई बीडीओ नहीं मान रहे हैं. सुनने में भले ही थोड़ा अटपटा लग रहा हो लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि डीएम, डीडीसी के एक नहीं बल्कि कई आदेश के बाद भी कई बीडीओ ने सौर लाइट लगाने में गड़बड़ी करने वाले पंचायत सचिवों के विरुद्ध आरोप पत्र गठित नहीं किया है. जिला परिषद के जिला अभियंता तो यही कह रहे हैं. राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के समक्ष सुनवाई के दौरान नौ फरवरी को सौर लाइट के क्रय से संबंधित मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई में भाग ले रहे जिला अभियंता शंकर दयाल शर्मा ने कहा कि डीएम व डीडीसी के एक नहीं बल्कि कई आदेश के बावजूद प्रखंड विकास पदाधिकारीयों के द्वारा दोषी कर्मियों पर गठित आरोप पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है.
बताया जाता है कि पिछले वर्ष ही सूचना आयुक्त बीके वर्मा ने सौर लगाने में अनियमितता बरतने वाले पदाधिकारी/कर्मियों के विरुद्ध प्रपत्र क गठित करने का आदेश डीएम व डीडीसी को दिया था. जानकार बतातें हैं कि आयुक्त के आदेश का अनुपालन करने एवं दोषी कर्मियों के विरूद्ध जिला स्तर आरोप पत्र भेजने का निर्देश दिया जा चुका है. सूत्र बतातें है जिला कर्मियों के विरूद्ध जिला स्तर आरोप पत्र बीडीओ ने दोषी पंचायत सचिवों के विरूद्ध आरोप पत्र ही गठित नहीं किया है. इतना सुनते ही सूचना आयुक्त भी हैरान रह गए. उन्होंने कहा कि यहा अत्यंत चिन्ता का विषय है कि डीएम के पत्र के बाद भी बीडीओ दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध प्रपत्र क गठित कर नहीं भेज रहे है. हालांकि सूचना आयुक्त ने एक बार फिर डीएम को अगली सुनवाई के पूर्व सभी पर आरोप गठित करवाने, एवं दर्ज नीलाम पत्र पर जानकारी कर कार्रवाई करने को कहा है. बताया जाता है कि चार जुलाई के पहले दोषी कर्मी के विरुद्ध आरोप गठित हो जायेंगे. कारण आगामी चार जुलाई को इस मामले की सुनवाई होती है.
इन पर दर्ज हुए मामले
पंचायत सचिव गजेन्द्र शर्मा,नन्दलाल शर्मा,परमानन्द सिंह,मनोज मंडल,देवेन्द्र प्रसाद यादव,रामबच्चन तांती,रामकिशोर यादव,उपेन्द्र पासवान,अशोक कुमार,दिनेश पासवान,लूटन ठाकुर, अरविन्द साह,ललन पासवान,छत्रधर तांती,राजीव कुमार(राजस्व कर्मचारी) कृष्णदेव दास,हरेकृष्ण पाठक, गौतम कुमार,रविन्द्र दास,नरेश दास,अनिल पासवान,पर सर्टिफिकेट केस दर्ज हो चुका है. अब इनके विरूद्ध आरोप गठित कर विभागीय कार्रवाई आरंभ की जाएगी.
उल्लेखनीय है कि पंचायत सचिव के विरूद्ध 6,कृष्णदेव दास व नन्दलाल शर्मा के विरूद्ध दो दो एवं छत्रधारी तांती के विरुद्ध पांच जबकि दिनेश पासवान के विरुद्ध तीन सर्टिफिकेट केस दर्ज कराये गये है. ये सभी पंचायत सचिव वित्तिय वर्ष 08-09 एवं 09-10 में मानसी,अलौली,परबत्ता तथा गोगरी प्रखंड में पदस्थापित थे. इसी तरह सदर प्रखंड में उक्त अवधी के दौरान पदस्थापित विनोद यादव के विरुद्ध दो दो सर्टिफिकेट केस तथा अजीत कुमार,देवानंद,उपेन्द्र सिंह व मणि कुमार चौरसिया पर राशि वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस के अलावे आरोप पत्र भी गठित किया गया है. बेलदौर तथा चौथम बीडीओ ने भी कई पंचायतों के तत्कालीन पंचायत सचिव के विरुद्ध केस दर्ज किये है, हालांकि आरोप गठित करना अभी बांकी है.

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