खगड़िया : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर रिश्वत लेने के आरोप लगाने के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, खगड़िया के न्यायालय में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ नालसी वाद (वाद संख्या-1076/2016) दायर किया गया है. जिले के राजेन्द्रनगर निवासी आरएमपी मधुर ने सीजेएम न्यायालय में दायर वाद में कहा है कि गुजरात के मेहसाणा में 21 दिसंबर 2016 को एक रैली में जनसमूह को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर अक्तूबर 2013 से फरवरी 2014 के बीच सहारा समूह से नौ बार में करोड़ रुपये बतौर रिश्वत 12 करोड़ रुपये लेने का आरोप लगाया था.
कांग्रेस नेता श्री गांधी ने सार्वजनिक स्थल पर दावा किया कि इस बारे में इनकम टैक्स विभाग के पास पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध हैं. इस खबर को सभी मीडिया समूह ने प्रमुखता से प्रकाशित व प्रसारित किया था. नालसी वाद दायर करनेवाले श्री मधुर ने सवाल उठाते हुए कहा है कि यह आरोप जिस वक्त का है उस वक्त केंद्र में कांग्रेस गंठबंधन की सरकार थी तो उस वक्त इस मामले में भाजपा नेता नरेन्द्र मोदी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गयी.
उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि इतनी बड़ी रिश्वतखोरी को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने आखिर किस राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए देश की जनता से छिपाने का षड्यंत्र रचा? दायर वाद में श्री मधुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विरुद्ध भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी के असत्य, भ्रामक भाषण से आहत हुआ हूं. इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध संज्ञान लेकर कानूनी दायरे में मामले पर कार्रवाई करने की मांग की है. याचिकाकर्ता श्री मधुर ने बताया कि दायर वाद को लेकर आगामी 18 जनवरी को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गयी है.