खगड़िया : नियम विपरीत कार्य करने के आरोप में जिले के एक और हल्का कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गयी है. बछौता मौजा अवस्थित एक गैरमजरूआ आम (सरकारी जमीन) की जमाबंदी कायम करने का प्रस्ताव भेजने के आरोप में उक्त हल्का के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी ओम प्रकाश श्रीवास्तव के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई आरंभ की गयी है. जानकारी के मुताबिक वरीय उपसमाहर्ता सह राजस्व शाखा के प्रभारी पदाधिकारी मुकेश कुमार सिन्हा को सुनवाई करने के लिए संचालन पदाधिकारी बनाया गया है, जबकि सदर सीओ को प्रसुतिकरण पदाधिकारी बनाया गया है.
डीएम जय सिंह ने आदेश जारी कर तीन माह के भीतर इस मामले की सुनवाई पूरी कर संचालन पदाधिकारी को अपना रिपोर्ट समर्पित करने को कहा है. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014-15 में गैरमजरूआ आम जमीन का खाता बदल कर फर्जी तरीके से इस जमीन का पहले निबंधन कराया गया था.
फिर इसी जमीन का हल्का कर्मचारी, सीआइ के रिपोर्ट के आधार पर अंचल कार्यालय के द्वारा नामांतरण बाद संख्या 829, 830 तथा 837/15-16 के तहत दाखिल खारिज कर जमाबंदी कायम कर दी गयी. मामला प्रकाश में आने के बाद पहले एसडीओ व डीसीएलआर से इस मामले की जांच करायी गयी. फिर डीएम के आदेश पर जमीन को बेचने वाले दो विक्रेता पर प्राथमिकी तथा हल्का कर्मचारी पर आरोप गठित कर जिलास्तर से सीआइ व सीओ से स्पष्टीकरण मांगा गया. हल्का कर्मचारी के विरुद्ध गठित प्रपत्र क के आलोक में ही अब इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई आरंभ की गयी है. गौरतलब है कि भू-अर्जित जमीन का जानबूझ कर लगान रशीद निर्गत करने के आरोप में ही इसी माह एक अन्य हल्का कर्मचारी पर भी कार्रवाई की गयी है. हल्का कर्मचारी राजेश वर्मा को निलंबित कर प्रपत्र क गठित किया गया है. गोगरी एसडीओ को इस मामले में संचालन पदाधिकारी नियुक्त कर इन्हें तीन माह में जांच प्रतिवेदन देने को कहा गया है. गलत जमाबंदी का प्रस्ताव देने, पंजी टू के साथ छेड़छाड़ करने, अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर काम करने सहित कई आरोपों में जिले के एक दर्जन हल्का कर्मचारी के विरुद्ध एडीएम के न्यायालय में मामला चल रहा है.