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कार्यपालक अभियंता को लगा 25 हजार रुपये का अर्थदंड

खगड़िया: पथ प्रमंडल खगड़िया के कार्यपालक अभियंता पर अर्थदंड लगाया गया है. राज्य सूचना आयुक्त बीके शर्मा ने आरटीआइ की धारा 20(1) के तहत कार्यपालक अभियंता पर सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है. आयुक्त ने ढ़ाई सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25 हजार रुपये कार्यपालक अभियंता […]

खगड़िया: पथ प्रमंडल खगड़िया के कार्यपालक अभियंता पर अर्थदंड लगाया गया है. राज्य सूचना आयुक्त बीके शर्मा ने आरटीआइ की धारा 20(1) के तहत कार्यपालक अभियंता पर सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है. आयुक्त ने ढ़ाई सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25 हजार रुपये कार्यपालक अभियंता के वेतन से कटौती करने का आदेश जारी किया है. कार्यपालक अभियंता पर वाद संख्या 84850 /13 में सुनवाई के दौरान 25 हजार रुपया जुर्माना लगाया गया है. जानकारी के अनुमान इस मामले की सुनवाई 27 मार्च को हुई थी.

सुनवाई के दौरान आवेदक पंकज कुमार जहां उपस्थित थे. वहीं लोक सूचना पदाधिकारी अनुपस्थित थे. आदेश जारी करने के पूर्व सूचना आयुक्त ने समीक्षा की. इसमें यह बातें सामने आयी कि आवेदक ने 30 अक्तूबर 2012 को ही आरटीआइ के तहत सूचना मांगी थी. इसकी पूर्ण सूचना आवेदक को नहीं मिली है. राज्य सूचना आयुक्त श्री वर्मा ने इस वाद में जारी आदेश में इस बात का भी उल्लेख किया है कि सूचना काफी दिन पूर्व मांगी गयी थी. लेकिन अब तक सूचना नहीं दी गयी है. सूचना नहीं देने के कारण ही उन्होंने लोक सूचना पदाधिकारी सह कार्यपालक अभियंता पर अर्थदंड लगाया है.

30 दिनों की मोहलत
राज्य सूचना आयुक्त ने अर्थदंड लगाने के साथ साथ कार्यपालक अभियंता को सूचना देने का भी आदेश दिया है. श्री वर्मा ने 30 दिनों में मांगी गयी सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश लोक सूचना पदाधिकारी को दिया है साथ ही उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सूचना नहीं देने की स्थिति में उनके विरुद्ध (कार्यपालक अभियंता ) आरटीआइ की धारा 20(2) के तहत प्रशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा विभाग के उच्च / समक्ष पदाधिकारी से की जायेगी. जानकारी के मुताबिक आवेदक ने अस्पताल रोड के निर्माण एवं चौड़ी करण से संबंधित सूचना पथ प्रमंडल विभाग से मांगी थी. इस मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त 15 को निर्धारित की गयी है.

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