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सामान खरीदने पर रसीद जरूर लें

प्रतिनिधि ,खगडि़या आज मनुष्य अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार पर निर्भर है. उक्त बातें जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम के अध्यक्ष बीबी लाल ने रविवार को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर कही. उन्होंने कहा कि आज दुनिया के उपभोक्ताओं को जागरूक करने का दिन है. उपभोक्ता जब भी कोई सामान खरीदते है […]

प्रतिनिधि ,खगडि़या आज मनुष्य अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार पर निर्भर है. उक्त बातें जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम के अध्यक्ष बीबी लाल ने रविवार को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर कही. उन्होंने कहा कि आज दुनिया के उपभोक्ताओं को जागरूक करने का दिन है. उपभोक्ता जब भी कोई सामान खरीदते है तो रसीद आवश्यक प्राप्त करें. यह उपभोक्ताओं को अधिकार है. भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हित संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को निर्माण किया है. इसके अंतर्गत सुरक्षा का अधिकार, चुनाव व पसंद का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, उपचार का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, मूल्य या प्रतिफल का अधिकार है. इसका उपयोग उपभोक्ताओं को है. उन्होंने आम नागरिकों को सुझाव दिया है कि आप जब भी कहीं कोई शुल्क भुगतान करते है तो बदले में रसीद प्राप्त करें. सेवा में त्रुटि होने की स्थिति में अपने जिला स्थित उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय की शरण लेना चाहिए, जहां सेवा में त्रुटि होने पर सेवा प्रदाता को दंडित करने का भी प्रावधान है. उन्होंने बताया कि गोगरी व सदर अनुमंडल में उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया जाना है, जो काम अंतिम चरण में है.

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