खगड़िया : गोगरी थानाध्यक्ष अनिल कुमार यादवेंदु को निलंबित कर दिया गया है. पुलिस उप महानिरीक्षक मुंगेर क्षेत्र मुंगेर के ज्ञापांक 11/15/सा0शा0, दिनांक 11.06.18 के अनुसार मुंगेर क्षेत्रादेश संख्या 186/18 के माध्यम से पुलिस अधीक्षक ने गोगरी थानाध्यक्ष श्री यादवेंदु को निलंबित करते हुए लाइन हाजिर कर दिया है. इन पर वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी में रुचि नहीं लेने, छद्म रूप से दिखाये कांड सर्वाधिक होना, निष्पादन के आदेश के बाद भी लंबित रखने, वायरल ऑडियो में आरोपित को बचाने के लिये 50 हजार रुपये में थाना मैनेज करने आदि के आरोप लगे हैं.
निलंबित थानाध्यक्ष पर लगे कई गंभीर आरोप : एसपी खगड़िया द्वारा पत्रांक 2178 गोपनीय दिनांक 11.06.2018 से प्रतिवेदित किया गया है कि पुलिस महानिरीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार पटना के ज्ञापांक 830 सांख्यिकी दिनांक 8.6.18 के आलोक में पुलिस अधीक्षक द्वारा समीक्षा की गयी. समीक्षा के दौरान
गोगरी थानाध्यक्ष अनिल…
पाया गया कि गोगरी थाना के अपराध के मुख्य शीर्ष में वृद्धि, वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी में रूचि न लेना एवं छदम रूप से दिखाये कांड सर्वाधिक होना पाया गया है. इस संबंध में पुलिस अधीक्षक स्तर से कई बार छदम रूप से दिखाय गये कांडों के निष्पादन हेतु आदेश देने बावजूद भी लंबित रखना पुलिस निरीक्षक अनिल कुमार यादवेंदु पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष गोगरी के स्वेच्छाचारिता, संदिग्ध आचरण एवं घोर लापरवाही होने का द्योतक है. गौतम सिन्हा नामक व्यक्ति द्वारा एक ऑडियो वायरल हुआ था. जिसमें गोगरी थानाध्यक्ष द्वारा पचास हजार लेकर थाना मैनेज करने का मामला प्रतिवेदित होने के कारण पुलिस की छवि धूमिल हुई है. उक्त आरोप के लिये पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष गोगरी अनिल कुमार यादवेंदु के विरुद्ध निलंबन विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी है.
मुंगेर प्रक्षेत्र के डीआइजी के आदेश पर एसपी ने गोगरी थानाध्यक्ष को निलंबित करते हुए किया लाइन हाजिर
थाना क्षेत्र में अपराध में वृद्धि, संदिग्ध आचरण व थाना मैनेज करने के वायरल ऑडियो मामले में हुई कार्रवाई
निलंबन अवधि में पुलिस लाइन में देंगे हाजिरी
पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में थाने में अपराध के मुख्य शीर्ष में वृद्धि एवं छदम रूप से दिखाये कांड सर्वाधिक होना एवं थाने को मैनेज करना पुलिस निरीक्षक अनिल कुमार यादवेंदु थानाध्यक्ष गोगरी के स्वेच्छाचारिता, संदिग्ध आचरण, घोर लापरवाही, कर्तव्यहीनता एवं पुलिस की छवि धूमिल करने के आरोप में पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष श्री अनिल कुमार यादवेंदू को तत्काल प्रभाव से निलंबित किये जाने का आदेश जारी किया गया है. निलंबन की अवधि में इनका मुख्यालय पुलिस केंद्र खगड़िया रहेगा. विधिवत उपस्थिति दर्ज कराने पर सामान्य जीवन यापन भत्ता देय होगा. साथ ही उपरोक्त त्रुटियों के लिये इनके विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के तहत परिशिष्ट 1 के चार भाग के अनुसार विहित प्रपत्र में आरोप गठित करने का भी आदेश दिया गया है.