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निजी विद्यालयों में कमजोर तबके के बच्चों के नामांकन को लेकर विभाग सख्त

डीईओ व डीपीओ को पत्र लिखकर मांगी विस्तृत जानकारी

मुफ्त अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून के तहत निजी विद्यालय में कमजोर तबके के 25 प्रतिशत बच्चों के नामांकन को लेकर शिक्षा विभाग सख्त रुख अख्तियार कर रही है. निदेशक प्राथमिक शिक्षा मिथिलेश मिश्र ने डीईओ व डीपीओ प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान को एक पत्र लिखकर निजी विद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है. डीइओ व डीपीओ प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान को लिखें पत्र में निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने कहा है कि बच्चों की मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, 12 (1) (सी) एवं बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य नियमावली 2011 के संगत प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों (भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यक विद्यालय को छोड़कर) में अलाभकारी समूह एवं कमजोर वर्ग के 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन लिया जाना है. इस नामांकन को प्रभावी ढंग से लागू किये जाने के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया का निर्णय लिया गया है. इसके आलोक में सभी प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों का ज्ञानदीप पोर्टल पर निबंधन अनिवार्य है. इसके आलोक में जिला अंतर्गत सभी प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों का ज्ञानदीप पोर्टल पर निबंधन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया था. निदेशक प्राथमिक शिक्षा की ओर से जारी इस पत्र में यह भी कहा गया है कि राज्य में कुल 10702 प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालय के विरुद्ध मात्र 5851 विद्यालय के द्वारा ही ज्ञानदीप पोर्टल पर निबंधन कराया गया है. डीइओ व डीपीओ को लिखे पत्र में निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने कहा है कि जिस विद्यालय के द्वारा प्रस्वीकृति नहीं ली गयी है अथवा प्रस्वीकृति पश्चात ज्ञानदीप पोर्टल पर निबंधन नहीं किया गया है. उसे चिन्हित कर ज्ञानदीप पोर्टल पर निबंधन कराना सुनिश्चित करें. साथ ही संलग्न जांच पत्र के आधार पर सभी निजी विद्यालयों की जांच कराते हुए एजेंडा नंबर 53 पर प्रतिदिन अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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