कटिहार : व्यवहार न्यायालय के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी रवि कुमार ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए पति को दहेज मांगने एवं प्रताड़ित करने के मामले में दोषी पाये जाने पर दो वर्ष की सजा सुनाया है. इस मामले में न्यायालय ने अभियुक्त पति अरविंद कुमार राय को 10 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनायी.
अर्थदंड नहीं भुगतान किये जाने पर चार माह अतिरिक्त सजा अभियुक्त को भुगतना होगा. मामले में संध्या देवी ने पति पर आरोप लगायी थी कि उसका पति अरविंद कुमार राय दहेज के रूप में बराबर उसे पचास हजार रुपया लाने के लिए मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है. पत्नी संध्या देवी द्वारा यह बात वर्ष 2002 में दायर किया गया था.