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1873 कर्मी करेंगे पोस्टल बैलेट के जरिये मतदान

1873 कर्मी करेंगे पोस्टल बैलेट के जरिये मतदान प्रतिनिधि, कटिहारविधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है. यूं तो कटिहार जिले के सात विधानसभा सीटों पर पांचवें व अंतिम चरण के तहत मतदान पांच नवंबर को होना है. पोस्टल बैलेट के जरिये मतदान करने के लिए 4600 मतदान कर्मियों ने प्रपत्र-12 भर कर दिया था. […]

1873 कर्मी करेंगे पोस्टल बैलेट के जरिये मतदान प्रतिनिधि, कटिहारविधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है. यूं तो कटिहार जिले के सात विधानसभा सीटों पर पांचवें व अंतिम चरण के तहत मतदान पांच नवंबर को होना है. पोस्टल बैलेट के जरिये मतदान करने के लिए 4600 मतदान कर्मियों ने प्रपत्र-12 भर कर दिया था. इसमें से 1873 मतदान कर्मियों का प्रपत्र -12 सही पाया गया. जिन्हें पोस्टल बैलेट के जरिये मतदान करने के लिए अनुमति दी गयी है. इसकी जानकारी पोस्टल बैलेट मतदान के प्रभारी सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी अभिनव भास्कर ने दी. न्होंने कहा कि सभी अभ्यर्थी मतदान केंद्रों पर स्वयं या अपने निर्वाचन अभिकर्ता के जरिये पोस्टल बैलेट के तहत मतदान प्रक्रिया देख सकते हैं. निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों के लिए पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने को लेकर तीन प्रशिक्षण केंद्र बनाये गये हैं. मतदान कर्मियों को जिन तीन स्थलों पर प्रशिक्षण दी जा रही है. उसी को मतदान केंद्र बनाया गया है. -इन केंद्रों पर होगा पोस्टल बैलेट के तहत मतदानशहर के हरिशंकर नायक उच्च विद्यालय, हरिशंकर नायक मध्य विद्यालय व सीताराम चमरिया महाविद्यालय में मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गयी है. इन्हीं तीन प्रशिक्षण केंद्रों को पोस्टल बैलेट के तहत मतदान करने के लिए मतदान केंद्र बनाया गया है. इसे पोस्टल बैलेट फैसिलिटेशन सेंटर नाम दिया गया है.-मूल पहचान पत्र दिखाना जरूरी कर्मियों द्वारा जमा प्रपत्र-12 में अंकित भाग संख्या व क्रम संख्या का मिलान मतदाता सूची से करने के बाद जिन निर्वाचकों का प्रपत्र-12 सही पाया गया है. उनका पिन नंबर फैसिलिटेशन सेंटर (मतदान केंद्र) पर चस्पा कर दिया जायेगा. केवल यही कर्मी मतदान के अधिकारी होंगे. प्रत्येक निर्वाचक कर्मी को मतदान के समय अपना मूल पहचान पत्र दिखाना आवश्यक होगा. -इस तरह होगी पोस्टल बैलेट मतदान की प्रक्रियानिर्वाचक कर्मी को मतदान केंद्र पर एक पोस्टल बैलेट पेपर तथा दो लिफाफा तथा एक घोषणा-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा. पात्र निर्वाचक कर्मी पोस्टल बैलेट पेपर पर अपना मत अंकित करने के पश्चात उसे लिफाफा-ए, फार्म-13बी में डाल कर उसे बंद कर देंगे. लिफाफा-ए के ऊपर पोस्टल बैलेट का क्रम संख्या अवश्य अंकित करेंगे. घोषणा-पत्र, फार्म-13ए को सही-सही भर कर फैसिलिटेशन सेंटर पर उपलब्ध प्रभारी पदाधिकारी सह राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन करा लेंगे. उसके बाद मत पत्र डाला हुआ लिफाफा-ए तथा घोषणा-पत्र को एक अन्य लिफाफा में डाल कर चिपका देंगे. इस लिफाफे पर निर्वाचक कर्मी को अपना विधानसभा का नाम एवं अपना हस्ताक्षर अंकित करना जरूरी है. उसके बाद मतदान केंद्र पर रखे ड्रॉप बॉक्स में उसे डाॅ देना है. यह जानकारी देते हुए मीडिया कोषांग के प्रभारी सह डीपीआरओ अक्षय रंजन ने बताया कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने की प्रक्रिया जिला प्रशासन ने पूरी कर ली है.

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