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रिश्वत लेने के आरोप की जांच करने पहुंची दंडाधिकारी

फोटो नं. 35 कैप्सन-जांच करते दंडाधिकारी मनसाही . प्रखंड क्षेत्र के चितौरिया पंचायत के इंदिरा आवास सहायक द्वारा लाभुकों से रिश्वत मांगे जाने के मामले को लेकर अनुमंडल कार्यपालक दंडाधिकारी मणिमाला कुमारी ने अपनी जांच क्रम में बुधवार को विभिन्न पक्षों से बात की. उपरोक्त मामला इंदिरा आवास के लिए जारी द्वितीय किस्त से संबंधित […]

फोटो नं. 35 कैप्सन-जांच करते दंडाधिकारी मनसाही . प्रखंड क्षेत्र के चितौरिया पंचायत के इंदिरा आवास सहायक द्वारा लाभुकों से रिश्वत मांगे जाने के मामले को लेकर अनुमंडल कार्यपालक दंडाधिकारी मणिमाला कुमारी ने अपनी जांच क्रम में बुधवार को विभिन्न पक्षों से बात की. उपरोक्त मामला इंदिरा आवास के लिए जारी द्वितीय किस्त से संबंधित है. इस बाबत शिवा ठाकुर, मो तैमूर आलम, मो बारिक एवं मो आरिफ ने उपविकास आयुक्त को आवेदन देकर इंदिरा आवास सहायक पर आरोप लगाया था कि द्वितीय किस्त भुगतान के लिए सहायक द्वारा प्रति व्यक्ति चार हजार रुपये मांगे जा रहे थे. नहीं देने के कारण उनलोगों का भुगतान बाधित था. प्रखंड मुख्यालय पहुंचे इन लाभुकों ने बताया कि आवेदन देने के कुछ दिनों के बाद उनलोगों का भुगतान हो पाया. वहीं गांव की एक लाभुक फुद्दन्निशा द्वारा भी सहायक पर दस हजार रुपये लेकर लाभ देने का आरोप लगाये जाने की बात सामने आयी है. लाभुकों में से एक मो बारिक ने बताया कि उन्हें नोटिस भेजा गया लेकिन उनके नाम से इंदिरा आवास स्वीकृत नहीं किया गया. प्रतीक्षा सूची में दर्ज श्रेणी क्रम से नामों को लेने की बजाय इसकी अवहेलना कर उससे ज्यादा अंक वालों को प्राथमिकता दी गयी. लाभुकों के अनुसार उन्हें इसलिए वंचित किया गया कि उन्होंने मांगी गयी रकम नहीं दी थी. इस बाबत इंदिरा आवास सहायक मो असदुल्ला ने आरोपों का खंडन करते हुए इसे बेबुनियाद व निराधार बताया. दंडाधिकारी मणिमाला कुमारी के अनुसार जांच का कार्य अभी जारी है.

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