कटिहार . न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी श्रीराम झा की अदालत ने आबादपुर थाना अंतर्गत फसल क्षति के मामले में आठ अभियुक्तों को एक-एक माह कारावास की सजा सुनायी है. यह सजा अदालत ने भादवि की धारा 143, 443 व 426 सुनाया गया है. इस मामले की खास बात यह है कि यह मामले में न्यायालय में 28 वर्षों के बाद अपना फैसला सुनाया. अभियुक्त अब्दुल हई, अब्दुल हक, अब्दुल अहद, अब्दुल रब नस्तर, जावेद इकबाल, खालिद इकबाल, बालिद इकबाल व किद इकबाल को दोषी ठहराते हुए सजा सुनायी है. मामले के सूचक अधिवक्ता अशफाक आलम आजाद ने आबादपुर थाने में आवेदन देकर कहा था कि दिनांक 29 जनवरी 87 को अभियुक्तों ने उनके लगभग पौने दो एकड़ जमीन में मूंग की फसल को खुरपी के साथ हाथ से उखाड़ कर बरबाद कर दिया था. इस मामले में सूचक ने 15 अभियुक्तों को नामजद किया. इसमें कई अभियुक्तों की मृत्यु न्यायालय में ट्रायल के दौरान हो गयी.
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फसल क्षति के मामले में आठ दोषियों को कैद
कटिहार . न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी श्रीराम झा की अदालत ने आबादपुर थाना अंतर्गत फसल क्षति के मामले में आठ अभियुक्तों को एक-एक माह कारावास की सजा सुनायी है. यह सजा अदालत ने भादवि की धारा 143, 443 व 426 सुनाया गया है. इस मामले की खास बात यह है कि यह मामले में न्यायालय […]
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