भभुआ कार्यालय : 2012-13 में एसएफसी से धान लेकर दो लाख 45 हजार का चावल नहीं देने के मामले में उपाध्याय मिनी राइस मिल सोनहन के मालिक निरज कुमार उपाध्याय के खिलाफ सोनहन थाने में एसएफसी के जिला प्रबंधक लक्ष्मण प्रसाद द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक 2012-13 में एसएफसी द्वारा किसानों से खरीदे गये धान को कुटने के लिए उपाध्याय राइस मिल से करार हुआ था और उक्त मिल को 25 सौ क्विंटल धान कुटने के लिए दिया गया था
जिसमें उन्हें 1675 क्विंटल चावल देना था लेकिन, वे महज 1077 क्विंटल चावल हीं निर्धारित समय तक दे सके. उन्होंने 12 लाख 95 हजार रुपये का चावल 598 क्विंटल नहीं दिया. बाद में उन्होंने 10 लाख 50 हजार रुपया सरकार के खाते में एसएफसी को जमा किया शेष 2 लाख 45 हजार रुपया आज तक जमा नहीं करने पर एसएफसी के जिला प्रबंधक द्वारा उक्त राइस मिल के मालिक हरला निवासी निरज कुमार उपाध्याय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है.