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शहरी क्षेत्र में घर निर्माण व विस्तार के लिए अब मिलेगा ब्याज अनुदान
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 12 लाख तक मिलेगा सरकार से ऋण भभुआ सदर : शहरी क्षेत्र आवास के लिए ऋण लेनेवालों के लिए खुशखबरी है. अब यदि वे ऋण लेकर घर बनाना चाहते हैं या जिन्होंने जून 2015 तक ऋण लिया है, तो उन्हें भी अब लिये गये ऋण या लेनेवाले ऋण पर ब्याज […]
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 12 लाख तक मिलेगा सरकार से ऋण
भभुआ सदर : शहरी क्षेत्र आवास के लिए ऋण लेनेवालों के लिए खुशखबरी है. अब यदि वे ऋण लेकर घर बनाना चाहते हैं या जिन्होंने जून 2015 तक ऋण लिया है, तो उन्हें भी अब लिये गये ऋण या लेनेवाले ऋण पर ब्याज अनुदान मिलेगा. इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्र में घर का निर्माण एवं विस्तार के लिए ऋण लेने वालों को केंद्र सरकार आधारित ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जा रहा है.
इस योजना के तहत मार्च 2019 तक आवास के लिए ऋण पर ब्याज दिया जायेगा. इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवार यदि गृह निर्माण या विस्तार के लिए बैंकों या हाउसिंग फिनांस कंपनी से गृह ऋण लेते हैं. उस ऋण पर ब्याज अनुदान मिलेगा. लेकिन, शहरी क्षेत्र में ऋण अधिकतम 12 लाख रुपये तक ही मिल सकता है.
कर सकते हैं दावा: आर्थिक रूप से कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के अंतर्गत आनेवाले परिवार जून 2015 से 2022 तक इस योजना का लाभ ले सकते हैं. यानी जो जून 2015 से अब तक आवास ऋण लिये हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा. जबकि, मध्यम आय वर्ग प्रथम व द्वितीय के अंतर्गत आने वाले परिवार को इस योजना का लाभ दिसंबर 2017 से मार्च 2019 तक मिलेगा. इसमें जो व्यक्ति जनवरी 2017 से अब तक आवास ऋण ले चुके हैं.
उन्हें भी इस योजना का अतिरिक्त लाभ मिलेगा. इसके लिए संबंधित अभ्यर्थी या लाभुक ऋण संबंधी कागजात नगर पर्षद कार्यालय में जमा करेंगे. साथ ही इसके लिए आवेदन भी देना होगा. आवेदन को नप प्रशासन स्वीकृत करते हुए विशेष ब्याज अनुदान के लिये बैंक को अग्रसारित करेगा. नप विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब तक करीब दर्जन भर लोगों ने ऋण पर ब्याज अनुदान के लिये आवेदन दिया है.
इन्हें मिल सकता है शहरी आवास ऋण
वैसे व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिसके नाम से भारत में किसी भी भाग में पक्का मकान न हो, जिस जमीन पर ऋण लिया जा रहा है. उसका स्वामित्व उस व्यक्ति के नाम हो. यह लाभ फ्लैट खरीदने पर भी मिल सकता है. चार तरह के आय वर्ग में लाभार्थी ऋण योजना का लाभ लेनेवालों को चार तरह के आय वर्ग में बांटा गया है. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग प्रथम व मध्यम आय वर्ग द्वितीय. इसके तहत वैसे परिवार जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये है, वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में रखे गये हैं.
इन्हें तीन लाख तक ऋण राशि मिलेगी. इस पर 6.5 प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी मिलेगी. ब्याज सब्सिडी की राशि अधिकतम एक लाख दस हजार 93 रुपये होगी. इसी तरह निम्न आय वर्ग में तीन से छह लाख तक के आय के व्यक्ति आते हैं. इनको छह लाख तक का ऋण दिया जा सकेगा. इस पर भी 6.5 प्रतिशत ब्याज दर सब्सिडी दिया जायेगा.
जबकि, मध्यम आय वर्ग-1 को 12 लाख रुपये तक के वार्षिक आय पर नौ लाख रुपये तक ऋण दिया जायेगा. जिस पर चार प्रतिशत ब्याज सब्सिडी मिलेगा और 18 लाख रुपये तक की वार्षिक आमदनी को मध्यम आय वर्ग-2 में रखा गया है. इन्हें 12 लाख रुपये ऋण मिलेगा, जिसपर तीन प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी मिलेगी.
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