जहानाबाद (नगर) : समाहरणालय स्थित ग्रामप्लेक्स भवन में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 का प्रशिक्षण आयोजित किया गया. जिला पदाधिकारी मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित प्रशिक्षण में शिकायतों के कार्यान्वयन संबंधी प्रशिक्षण दिया गया. विदित हो कि बिहार सरकार द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम- 2015 पांच जून से प्रदेश में लागू होगा. इसको लेकर नोडल पदाधिकारी, लोक शिकायत निवारण अधिनियम सह जिला स्थापना उपसमाहर्ता द्वारा जिले के सभी पदाधिकारियों को अधिनियम की जानकारी दी गयी.
इस अधिनियम के तहत जिला एवं अनुमंडल स्तर पर कार्यालय खोला गया है, जिसमें जिला स्तर पर अपर समाहर्ता लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पद पर कार्यरत रहेंगे, जबकि प्रमंडलीय आयुक्त प्रथम अपीलीय प्राधिकार से संबंधित विभागीय सचिव द्वितीय अपीलीय प्रधिकार एवं विभागीय जांच आयुक्त पुनरीक्षण प्राधिकार जिला स्तर पर कार्यरत रहेंगे. इसी प्रकार अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पद पर कार्यरत रहेंगे तथा अपर समाहर्ता लोक शिकायत निवारण प्रथम अपीलीय प्राधिकार, प्रमंडलीय आयुक्त पुनरीक्षण प्राधिकार के रूप में कार्यरत रहेंगे.
लोक शिकायत निवारण कार्यालय में एक आइटी सहायक तथा दो कार्यपालक सहायक सामान्य एवं दो कार्यपालक सहायक विधि की नियुक्ति की जायेगी. इस अधिनियम के तहत आमजनों को नियत समयसीमा जो 60 दिन है इसमें शिकायतों का निवारण किया जाना है. शिकायतकर्ता के असंतुष्ट होने पर अपील का प्रावधान किया गया है तथा दोषी पदाधिकारी व कर्मी को 500 से 5000 रुपये जुर्माना किया जा सकता है. प्रशिक्षण में नोडल पदाधिकारी रविभूषण, वरीय उपसमाहर्ता संजय सिंह, जिला जन शिकायत पदाधिकारी ज्ञान शंकर दास सहित सभी वरीय उपसमाहर्ता उपस्थित थे.