दहेज हत्या में पति समेत तीन लोग दोषी करार 14 दिसंबर को सुनायी जायेगी सजा
जहानाबाद : दहेज हत्या के मामले में एडीजे 4 द्वारा आरोपितों को दोषी करार दिया गया है तथा सजा सुनाने के लिए 14 दिसंबर की तिथि निर्धारित किया गया है. हत्या का मुकदमा करपी थाना कांड संख्या 49/2009 एडीजे चार रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने आरोपित पति चितरंजन दास, ससुर मदन दास एवं सास सोनमा देवी उर्फ सोना देवी साकिन रोहाई करवा थाना करपी को हत्या का दोषी करार दिया है.
न्यायाधीश ने दोनों पक्ष की दलीलों को सुनने के पश्चात तीनों अभियुक्तें को भादवि की धारा 304 (बी) एवं 201 के तहत दोषी पाया है तथा सजा के बिन्दू पर सुनवाई की तिथि 14 दिसंबर तय किये हैं. उसी दिन तीनों अभियुक्तों की सजा सुनायी जायेगी. इस बात की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक सुधीर कुमार ने बताया कि कांड का सूचक रामगति राम, ग्राम-फेकू बिगहा जिला अरवल ने अपनी बेटी रजन्ती देवी की शादी चितरंजन दास के साथ किया था.
शादी के बाद से ही दहेज के लालच में, उसके ससुराल के लोग उसकी पुत्री को प्रताडि़त किया करते थे और अंतत: 26 मार्च 2009 को अभियुक्तों ने रात्रि में उसकी पुत्री की हत्या कर दी और साक्ष्य छुपाने के लिए साजिश के तहत उसकी लाश को जला दिया. जिसकी सूचना मिलने के बाद सूचक ने अपनी पुत्री की हत्या के संबंध में करपी थाने में अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी.